कोरोना से मौत पर मुआवजे से इनकार पर कांग्रेस ने घेरा, कहा- चुल्लू भर पानी में डूब मरो सरकार !
नई दिल्ली, जून 20: देश में कोरोना ने अपना भयानक रूप दिखाया है। इस खतरनाक वायरस से देश के लाखों लोगों की जान गई है और अभी भी जा रही है। आने वाले वक्त में भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। इस बीच मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह कोविड से मौत के लिए 4 लाख मुआवजा नहीं दे सकती, जिस पर अब कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
केंद्र सरकारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कोरोना मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने से इनकार करने को कांग्रेस ने शर्मनाक बताया है। साथ ही कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए इस मुद्दे पर चुल्लू भर पानी में डूब मरो भाजपा सरकार ! तक कह डाला। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को शपथ पत्र देकर कहा कि केंद्र के पास कोरोना महामारी से मरने वालों व्यक्तियों के परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने को पैसा नहीं है।
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क्या मोदी सरकार को तनिक भी लोकलज्जा है?कोरोना पीड़ितों को मुआवज़ा देने को पैसा नही पर कोरोना के दौरान सेंट्रल विस्टा और पीएम के लिए एक भव्य महल बनवाने के लिए ₹20,000 करोड़ हैं।
और पेट्रोल-डीज़ल की लूट से साल 2020-21 में इकट्ठा किया ₹3,89,662 करोड़ कहाँ गया? https://t.co/SjDRdb8lgg
— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) June 20, 2021
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सुरजेवाला ने लगातार दो ट्वीट करके मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। अपने दूसरे ट्वीट में कांग्रेस नेता ने लिखा कि क्या मोदी सरकार को तनिक भी लोकलज्जा है? कोरोना पीड़ितों को मुआवजा देने को पैसा नहीं पर कोरोना के दौरान सेंट्रल विस्टा और पीएम के लिए एक भव्य महल बनवाने के लिए ₹20,000 करोड़ हैं। साथ ही सवाल करते हुए पूछा कि पेट्रोल-डीजल की लूट से साल 2020-21 में इकट्ठा किया ₹3,89,662 करोड़ कहां गया?
केंद्र सरकार ने खड़े किए हाथ, सुप्रीम कोर्ट में कहा कोरोना पीड़ितों को नहीं दे सकते मुआवजा
मालूम हो कि कोरोनो वायरस से अपनी सांसें खो चुके लोगों के परिवार के सदस्यों को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा देने की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा दायर किया, जिसमें बताया गया था कि कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता।