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ऑनलाइन मीडिया के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बनाई कमेटी

ऑनलाइन मीडिया के नियमन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बनाई कमेटी

By Rahul Sankrityayan
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Committee formed to frame rules to regulate online news smriti irani

नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने समाचार पोर्टलों और मीडिया वेबसाइटों को नियमित करने के लिए नियमों को तैयार करने वाली एक समिति गठित की है। यह जानकारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार मिली है। गौरतलब है कि यह फैसला उस फैसले को वापस लेने के बाद आया है जिसमें नकली समाचारों पर विवादास्पद दिशानिर्देश दिए गए थे। 4 अप्रैल के आदेश के मुताबिक, 10 सदस्यीय समिति में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सचिव शामिल हैं।

समिति में होंगे यह लोग

समिति में होंगे यह लोग

इसके अलावा, इसके सदस्यों में कानूनी मामलों के विभाग और औद्योगिक नीति और पदोन्नति विभाग के सचिव भी होंगे। समिति में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन के भी प्रतिनिधि होंगे। आदेश में कहा गया है कि निजी टेलीविजन चैनलों पर सामग्री को प्रोग्राम और विज्ञापन कोड द्वारा नियमित किया जाता है, जबकि भारतीय प्रेस काउंसिल (पीसीआई) के पास प्रिंट मीडिया को नियमित करने के लिए अधिकार तय हैं।

समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया

समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया

यह कहा गया है कि ऑनलाइन मीडिया वेबसाइटों और समाचार पोर्टलों को नियमित करने के लिए कोई नियम या दिशानिर्देश नहीं है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि डिजिटल प्रसारण और मनोरंजन / समाचार / मीडिया एग्रीगेटर सहित ऑनलाइन मीडिया / समाचार पोर्टलों के लिए एक ढांचा तैयार करने और समिति का गठन किया जाए।

आदेश में कहा गया है कि...

आदेश में कहा गया है कि...

टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ऑनलाइन सूचना प्रसार के क्षेत्र को तय करना शामिल है, जिसे नियमन के तहत लाया जाना चाहिए। समिति अच्छे नियमों को शामिल करने के लिए नियामक तंत्र के मौजूदा परिदृश्य पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों का भी विश्लेषण करेगी।

समिति उचित नीति तैयार करने की सिफारिश करेगी

समिति उचित नीति तैयार करने की सिफारिश करेगी

समित उचित नीति तैयार करने की सिफारिश करेगी। इसमें जिसमें ऑनलाइन मीडिया / समाचार पोर्टल और ऑनलाइन सामग्री प्लेटफार्म्स शामिल हैं। इसके लिए एनबीए, पीसीआई और ऑनलाइन मीडिया में मौजूदा एफडीआई को ध्यान में रखा जाएगा।

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English summary
Committee formed to frame rules to regulate online news smriti irani
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