कोयंबटूर रेप केस: IAF को आरोपी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के खिलाफ कोर्ट मार्शल की मिली मंजूरी
कोयंबटूर, 30 सितंबर: तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के वायु सेना प्रशासनिक कॉलेज में सहकर्मी से रेप के आरोप में गिरफ्तार अफसर के खिलाफ कोर्ट मार्शल की अनुमति दे दी गई है। महिला अधिकारी ने साथी लेफ्टिनेंट पर रेप करने का आरोप लगाया है। एयर फोर्स ने कोर्ट से महिला अधिकारी से रेप के आरोपी अफसर का कोर्ट मार्शल करने की अनुमति मांगी थी। पीड़िता ने 20 सितंबर को अपने साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत तमिलनाडु के कोयंबटूर पुलिस में की थी। 26 सितंबर को आरोपी अफसर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
कोयंबटूर एयरफोर्स कॉलेज का मामला
तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित इंडियन एयरफोर्स कॉलेज इन रेडफीलड्स में ये घटना हुई है। कॉलेज में 30 एयरफोर्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए पहुंचे थे। ट्रेनिंग के लिए आई 29 वर्षीय एक महिला अधिकारी ने एयरफोर्स लेफ्टिनेंट पर रेप करने का आरोप लगाया है। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि 10 सितंबर को बास्केटबॉल खेलते समय पैर में चोट लग गई, जिसके बाद उन्होंने सोने से पहले दर्द निवारक दवा खाई। इसके बाद जब आधी रात में उसकी नींद खुली तो उसने खुद को नग्न पाया और बराबर में आरोपी अधिकारी भी नग्न अवस्था में लेटा हुआ था। पीड़िता का कहना है कि इसके बाद उसने महसूस किया कि एयरफोर्स लेफ्टिनेंटने उसका रेप किया है।
पीड़िता का आरोप किसी ने भी नहीं किया सहयोग
पीड़िता का कहना है कि उसको ना पुलिस से सहयोग मिला और ना ही एयरफोर्स कॉलेज में किसी ने उसकी मदद की। उसका ये भी कहना है कि बलात्कार की पुष्टि करने के लिए अकादमी में चिकित्सा अधिकारियों उसका 'टू-फिंगर टेस्ट' किया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाते हुए अवैध घोषित कर चुका है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रेनिंग सेंटर के कुछ अधिकारियों ने उसे शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर करने वाला रवैया अपनाया। ट्रेनिंग सेंटर में सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ किए जाने की बात पीड़िता ने कही है।
अमरिंदर
सिंह
बोले-
मैं
भाजपा
में
नहीं
जा
रहा
लेकिन
कांग्रेस
में
भी
नहीं
रहूंगा,
करूंगा
ये
काम