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Cigarette Excise Duty: 1 फरवरी से महंगे हो जाएंगे सिगरेट, सरकार ने बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी, ITC शेयर मे गिरावट

Cigarette Excise Duty: केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर शिकंजा कसते हुए 1 फरवरी 2025 से अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। इस फैसले से देश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद महंगे हो जाएंगे।

दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में करीब 10 करोड़ धूम्रपान करने वालों पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार 31 दिसंबर 2025 की देर रात Chewing Tobacco, Jarda Scented Tobacco and Gutkha Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Rules, 2026 को जारी किया।

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इसके तहत सिगरेट की लंबाई के आधार पर ₹2,050 से ₹8,500 प्रति 1,000 सिगरेट तक एक्साइज ड्यूटी तय की गई है, जो 1 फरवरी से प्रभावी होगी।

शेयर बाजार में दिखा असर

सरकार के इस फैसले का असर नए साल के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में साफ नजर आया। देश की सबसे बड़ी सिगरेट निर्माता कंपनी ITC Ltd. के शेयरों में करीब 2% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, भारत में मार्लबोरो सिगरेट का वितरण करने वाली Godfrey Phillips India Ltd. के शेयर 4.1% तक टूट गए।

ITC, जो Gold Flake और Classic जैसे लोकप्रिय ब्रांड बनाती है, निफ्टी 50 इंडेक्स की सबसे बड़ी लूजर कंपनी रही। इसके साथ ही FMCG इंडेक्स में भी कमजोरी देखने को मिली और यह करीब 0.6% नीचे कारोबार करता दिखा।

भारत में सिगरेट टैक्स की मौजूदा व्यवस्था

भारत में तंबाकू उत्पादों पर टैक्स पहले से ही ऊंचा है। सिगरेट, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर 40% GST लागू होता है। इसके अलावा अब जो नई एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, वह GST के ऊपर होगी।

यह नई व्यवस्था GST Compensation Cess की जगह लेगी, जिसे सरकार ने टैक्स प्रणाली को सरल और तार्किक बनाने के उद्देश्य से समाप्त करने का फैसला किया है। Compensation Cess अलग-अलग उत्पादों पर अलग-अलग दरों से लगाया जाता था, जिसे अब पूरी तरह खत्म किया जाएगा।

बिड़ी और पान मसाला पर अलग नियम

1 फरवरी से सिगरेट और पान मसाला पर 40% GST लागू रहेगा। बिड़ी (तेंदू पत्ते में लिपटी तंबाकू) पर सिर्फ 18% GST लगेगा। पान मसाला पर Health and National Security Cess लगाया जाएगा। तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लागू होगी

संसद से मिल चुकी है मंजूरी

गौरतलब है कि संसद ने दिसंबर में दो अहम विधेयकों को मंजूरी दी थी, जिनके तहत पान मसाला के निर्माण पर Health and National Security Cess तंबाकू उत्पादों पर नई एक्साइज ड्यूटी लगाने का रास्ता साफ हुआ था। सरकार ने 31 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी कर 1 फरवरी 2026 को इन नए टैक्स प्रावधानों के पूरी तरह से इम्प्लिमेंट की तारीख तय की है। इसी दिन से मौजूदा GST Compensation Cess पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।

सेहत और राजस्व दोनों पर नजर

सरकार का मानना है कि तंबाकू उत्पादों को महंगा करने से जहां एक ओर लोगों को धूम्रपान से हतोत्साहित किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर राजस्व संग्रह भी सुनिश्चित होगा। हालांकि, तंबाकू कंपनियों और निवेशकों के लिए यह फैसला फिलहाल झटका साबित हुआ है।

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