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स्मृति ईरानी के स्कूल रिकॉर्ड दिखाने के लिए CBSE को निर्देश, 60 दिन का मिला है वक्त

केंद्रीय सूचना आयोग ने स्मृति ईरानी के ऑफिस और दिल्ली के होली चाइल्ड स्कूल को निर्देश दिए हैं कि वे उनके सीबीएसई बोर्ड के एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर उपलब्ध कराएं ताकि उनके रिकॉर्ड देखे जा सकें।

By Brajesh Mishra
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नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने सीबीएसई को निर्देश दिए हैं कि वह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के स्कूल रिकॉर्ड्स की जांच करने की अनुमति दे। बोर्ड ने इसे निजी जानकारी बताते हुए जांच के दायरे में लाने से इनकार कर दिया था। सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु की ओर से यह आदेश पारित किया था, जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी डिग्री को लेकर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऐसा ही आदेश जारी करने की वजह से चर्चा में आए थे। आचार्युलु को इसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यभार से हटाकर दूसरा विभाग सौंप दिया गया था। उन्होंने विपक्षी पार्टियों की ओर से मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए जाने पर डिग्री की जांच के आदेश दिए थे।

स्मृति ईरानी के स्कूल रिकॉर्ड दिखाने के लिए CBSE को निर्देश, 60 दिन का मिला है वक्त

उन्होंने कहा, 'मुख्य जनसूचना अधिकारी यह कहकर जानकारी देने से मना नहीं कर सकते कि इस सूचना से स्मृति ईरानी की निजता भंग हो रही है। रिजल्ट में लिखे अंक, डिविजन, साल और आंकड़े के साथ उसमें दर्ज उनके पिता का नाम को किसी भी स्थिति में निजी जानकारी नहीं माना जाना चाहिए।' स्मृति ईरानी के खिलाफ डिग्री का मामला चुनाव में दिए गए हलफनामे में अलग-अलग जानकारी सामने आने के बाद खुला था। विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाया। बीते साल मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि यह मामला ईरानी को परेशान करने की नीयत से दाखिल किया गया है। READ ALSO: पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए क्यों खास हैं नवजोत सिंह सिद्धू?

केंद्रीय सूचना आयोग ने स्मृति ईरानी के ऑफिस और दिल्ली के होली चाइल्ड स्कूल को निर्देश दिए हैं कि वे उनके सीबीएसई बोर्ड के एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर उपलब्ध कराएं ताकि उनके रिकॉर्ड देखे जा सकें। सीबीएसई को साफ निर्देश हैं कि वह ईरानी के सर्टिफिकेट की कॉपी उपलब्ध कराए। इसके लिए 60 दिन का वक्त भी दिया गया था। आचार्युलु ने कहा, 'जब एक नेता अपनी शैक्षित योग्यता घोषित कर देता है तो जनता को यह अधिकार है कि उसकी जांच कर सके और देख सके। स्मृति ईरानी एक सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री का संवैधानिक पद भी लिए हुए हैं। ये खुद-ब-खुद आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं।'

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English summary
CIC directs cbse to disclose school records of union minister smriti irani .
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