SC/ST एक्ट में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को भेजा अलर्ट

Recommended Video

    SC/ST ACT : Modi Government ने States को जारी किया Alert, जानें वजह | वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली। एससी एसटी एक्ट में संशोधन का सवर्ण समाज लगातार विरोध कर रहा था जिसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों कहा था कि राज्य में सभी वर्गों में हितों को सुरक्षित रखा जाएगा और एससी-एसटी एक्ट में जांच के बाद ही गिरफ्तारी होगी। वहीं अब इस मामले पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को संशोधित अधिनियम को लेकर अलर्ट भेजा है।

    केंद्र ने सभी राज्यों को एक्ट में बदलाव के संबंध में सूचित किया

    केंद्र ने सभी राज्यों को एक्ट में बदलाव के संबंध में सूचित किया

    इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह साफ किया है कि संसद ने मामला दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच के प्रावधान को रद्द करने या अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले किसी अथॉरिटी की मंजूरी लेने के लिए अधिनियम में संशोधन किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। इन राज्यों में ओबीसी और सवर्ण समाज एससी एसटी एक्ट में बदलाव के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं।

    शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद सरकार ने उठाया कदम

    शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद सरकार ने उठाया कदम

    सरकारी सूत्रों के मुताबिक, चूंकि मामला बहुत संवेदनशील है और देश में इसको लेकर अशांति का माहौल बन रहा है, इसलिए संशोधित अधिनियम के बारे में उन्हें बताने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सूचित किया गया है। एससी एसटी एक्ट में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन के बाद अग्रिम जमानत का प्रावधान खत्म कर दिया गया है और तत्काल गिरफ्तारी के आदेश जारी हो चुके हैं।

    सरकार ने पलटा था सुप्रीम कोर्ट का फैसला

    सरकार ने पलटा था सुप्रीम कोर्ट का फैसला

    सरकार द्वारा किए गए संशोधन के बाद सवर्ण समाज का कहना है कि वर्तमान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दलित वोटबैंक को लुभाने के लिए एक्ट में संशोधन किया और इसी को लेकर ये समाज विरोध में उतर आया है। 9 अगस्त को संसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन को देखते हुए एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी थी। एससी/एसटी संशोधन में नए प्रावधान 18ए के जोड़े जाने के बाद दलितों को सताने के मामले में तत्काल गिरफ्तारी होगी और अग्रिम जमानत भी नहीं मिल पाएगी। इस मामले की छानबीन इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी ही कर सकेंगे।

    ये भी पढ़ें: देर रात दिल्ली में प्रवेश कर किसानों ने आंदोलन किया समाप्त, कहा- सरकार विफल, हमारी हुई जीत

    Notifications
    Settings
    Clear Notifications
    Notifications
    Use the toggle to switch on notifications
    • Block for 8 hours
    • Block for 12 hours
    • Block for 24 hours
    • Don't block
    Gender
    Select your Gender
    • Male
    • Female
    • Others
    Age
    Select your Age Range
    • Under 18
    • 18 to 25
    • 26 to 35
    • 36 to 45
    • 45 to 55
    • 55+