ICICI- Videocon Loan Case: चंदा कोचर और उनके पति की बढ़ी मुश्किलें, 3 दिन की CBI रिमांड पर दंपति
वीडियोकॉन मनी लॉन्डिंग केस में सीबीआई ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की। ICICI की पूर्व सीईओ और चंदा कोचर को तीन दिन की CBI रिमांड पर भेजा गया है।

ICICI- Videocon Loan Case: वीडियोकॉन मनी लॉन्डिंग मामले में एक दिन पहले ही चंदा (Chanda Kochhar) और उनके पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। शनिवार को दोनों को अदालत में पेश किया गया। मामले में अदालत ने कोचर दंपति की तीन सीबीई रिमांड पर भेजे जाने के आदेश दिया।
सीबीआई (CBI) ने शुक्रवार को कथित आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दंपति को गिरफ्तार किया। अदालत में सीबीआई के वकील ने कहा कि उनके पास दर्ज प्रथम जांच रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने आरोपी नंबर चार और पांच को गिरफ्तार कर लिया है। वकील ने कहा कि आरोपी नंबर-4 साल 2009 में आईसीआईसीआई की एमडी और सीईओ थी और पांचवां आरोपी उसका पति दीपक कोचर है। चंदा कोचर के बैंक की एमडी और सीईओ बनने के बाद वीडियोकॉन और उसकी सहायक कंपनियों को छह ऋण स्वीकृत किए गए थे। तत्कालीन आईसीआई सीईओ चंदा उन समितियों का हिस्सा थीं, जिन्होंने दो ऋणों को मंजूरी दी थी।
सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि वीडियोकॉन को 1,800 करोड़ रुपये का लोन दिया गया। जबकि दीपक कोचर की कंपनी को 300 करोड़ रुपये का एक और ऋण दिया गया था। कोर्ट के सीबीआई वकील ने आगे बताया कि इस मामले में भी आईपीसी की धारा 409 लागू करने के लिए एक आवेदन दाखिल किया जा रहा है। दोनों आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस भी दिया जा चुका है। दंपति को 15 दिसंबर को पेश होने का नोटिस भेजा था लेकिन उन्होंने चार दिन का समय मांगा। लेकिन वे 19 दिसंबर को भी पेश नहीं हुए।
क्या है मामला?
यह मामला वर्ष 2009 और 2011 के दौरान आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दिए गए लोन से जुड़ा है। बैंक ने वीडियोकॉन समूह ने 1,875 करोड़ रुपये का ऋण की मंजूर कराया था। जिसमें कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं आरोप है। सीबीआई की शुरुआती चांज में ये सामने आया है कि वीडियोकॉन समूह और उससे जुड़ी कंपनियों को बैंक नीतियों को कथित रूप से उल्लंघन कर लोन दिया गया था। सीबीआई ने कगा कि लोन की राशि जमा ना होने पर 2012 में एनपीए घोषित कर दिया गया। इससे बैंक को 1,730 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
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