आधी रात को जीएसटी का कार्यक्रम, इन 100 दिग्गज हस्तियों को मिला न्योता

जीएसटी से पहले संसद में होगा खास प्रोग्राम ये 100 सितारें होंगे शामिल

नई दिल्ली। 1 जुलाई से देशभर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू हो जाएगा। जीएसटी देश में लगने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा। जीएसटी 'एक देश, एक कर' नीति के तहत लागू किया जा रहा है। पिछले काफी दिन से विरोध और समर्थन, दोनों ही वजहों से जीएसटी चर्चा में है। नरेंद्र मोदी सरकार भी इसे लागू करने पहले एक खास कार्यक्रम करने जा रही है।

centre government invite 100 celebrity for gst launch

80 मिनट के कार्यक्रम में 100 हस्तियां होंगी शामिल

80 मिनट के कार्यक्रम में 100 हस्तियां होंगी शामिल

1 जुलाई को जीएसटी के लागू होने से पहले शुक्रवार (30 जून) रात को संसद में विशेष कार्यक्रम किया जाएगा और रात को 12 बजे जीएसटी को इस कार्यक्रम में लॉन्च किया जाएगा। 80 मिनट के इस कार्यक्रम में देशभर से मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले संभावित मेहमानों में फिल्मी सितारों से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक शामिल हैं।

फिल्मी सितारों से वरिष्ठ वकील तक होंगे शामिल

फिल्मी सितारों से वरिष्ठ वकील तक होंगे शामिल

खबर के मुताबिक, नरेंद्र मोदी सरकार ने 80 मिनट के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश की 100 शख्सियतों को न्योता दिया है। इसमें फिल्म जगत के मशहूर सितारे अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर उद्योगपति रतन टाटा, कानूनविद् सोली सोराबजी, केके वेणुगोपाल और हरिश साल्वे, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, पूर्व गवर्नर सी रंगराजन, बिमल जालान, वाईवी रेड्डी और डी सुब्बाराव, जीएसटी परिषद के सदस्यों के अलावा सीआईआई, फिक्की, एसोचैम आदि के सीनियर अधिकारियों के शामिल होने की बात कही जा रही है।

जीएसटी पर फिल्म भी

जीएसटी पर फिल्म भी

इस कार्यक्रम में जीएसटी लॉन्च होने के बाद एक दो मिनट की फिल्म दिखाई जाएगी। जीएसटी लॉन्च के समय मंच पर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के अलावा उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोक सभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मौजूद रहने की उम्मीद है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर स्थिति साफ नहीं है।

क्या है जीएसटी?

क्या है जीएसटी?

जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी के तहत वस्तुओं और उत्पादों पर एक प्रकार का समान टैक्स लगाया जाता है। अगर कोई भी कंपनी अपने उत्पाद बनाकर एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचती है तो उसे कई तरह के टैक्स चुकाने होते हैं लेकिन अब एक ही तरह का टैक्स चुकाना होगा।

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