SC में केंद्र ने दिया हलफनामा- कांवड़ यात्रा की इजाजत ना दें राज्य सरकार, मंदिरों में करें गंगाजल की व्यवस्था
नई दिल्ली, 16 जुलाई। कोरोना काल में लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है कि राज्य सरकारें किसी भी सूरत में कांवरियों को हरिद्वार से गंगाजल ले जाने की अनुमति ना दें। लेकिन लोगों की धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि लोगों को टैंकर के जरिए गंगाजल अलग-अलग ठिकानों पर पहुंचाया जाए।
Recommended Video
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अलग-अलग तय जगहों पर टैंकर्स उपलब्ध कराने चाहिए जिससे कि श्रद्धालु गंगाल जल ले सके और पास के शिव मंदिर में अभिषेक कर सके। साथ ही राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिव मंदिर के पास ही चिन्हित जगहों पर गंगाजल मुहैया कराया जाए, जहां लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होना चाहिए, मास्क को पहनना जरूरी होना चाहिए। साथ ही कोरोना से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।
दरअसल कोरोना महामारी के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने इस साल भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा की अनुमति दी है। यूपी सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा की अनुमति दिए जाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है, जिसपर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बता दें कि युपी सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा की अनुमति दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का खुद से संज्ञान लिया है, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में हलफनामा दायर किया गया है। जिसमे साफ तौर पर कहा गया है कि राज्य कांवड़ यात्रा की अनुमति ना दें। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो भी दिशा-निर्देश जारी हुए हैं उनपर हम विचार करेंगे।