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केंद्र का राज्‍यों को निर्देश- ब्‍लैक फंगस को महामारी एक्‍ट के तहत करें अधिसूचित

नई दिल्‍ली, 20 मई। केंद्र सरकार ने सभी राज्‍यों से कहा है कि वो म्‍यूकर माइकोसिस (ब्‍लैक फंगस) को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत एक अधिसूच्‍य बीमारी बनाए। केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने राज्‍यों से कहा है कि वो ब्‍लैक फंगस के सभी मामलों को रिपोर्ट करें। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल कॉलेज MoHFW और ICMR द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। केंद्र के इस आदेश के बाद से अब सभी राज्‍य ब्‍लैक फंगस के मामले की जानकारी स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय को देंगे।

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    केंद्र का राज्‍यों को निर्देश- ब्‍लैक फंगस को घोषित करें महामारी, मामले का स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय को दें जानकार

    आपको बता दें कि हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्य पहले ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा ​है कि सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल कॉलेजों को ब्लैक फंगस की जांच, डाइग्नोसिस, प्रबंधन के लिए ICMR और Mohfw के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा

    इन लोगों को है ब्‍लैक फंगस से सबसे अधिक खतरा

    एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना वायरस के पहले भी फंगल इन्फेक्शन देखा गया था लेकिन ये बहुत ही रेयर था। ये उन लोगों में दिखता है जिनका शुगर बहुत ज्यादा हो, डायबिटीज अनकंट्रोल है, इम्युनिटी बहुत कम है या कैंसर के ऐसे पेशंट्स हैं जो कीमोथैरपी पर हैं।

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