आईबी डायरेक्टर और रक्षा, गृह, रॉ सचिवों को दो साल का एक्सटेंशन, केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन
नई दिल्ली, 15 नवंबर: केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के सचिव और खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक के कार्यकाल को दो साल क बढ़ाने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सोमवार को ये अधिसूचना जारी की है।

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डीओपीटी ने कहा है कि केंद्र सरकार जरूरी समझने पर रक्षा सचिव, गृह सचिव, आईबी निदेशक, रॉ के सचिव को सेवा में ऐसी अवधि के लिए विस्तार दे सकती है। ये उसके ऊपर निर्भर है कि वह कितना सेवा विस्तार देना उचित समझती है। हालांकि ये दो साल से ज्यादा नहीं हो सकता है। साथ ही सेवा विस्तार के लिए लिखित में वजह बतानी होगी।
केंद्र सरकार ने सीबीआई और ईडी के डायरेक्टरों के कार्यकाल को भी बढ़ाने का फैसला किया गया है। रविवार को ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दो अध्यादेशों को मंजूरी देते हुए केंद्र सरकार को सीबीआई और ईडी के डायरेक्टरों के कार्यकाल को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की अनुमति दी है। केंद्र सरकार ने डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, और आईबी, रॉ के प्रमुखों के पदों के लिए 2005 में लिए 2 साल का कार्यकाल तय किया था। जिसमें अब बदलाव किया गया है।
विपक्ष ने उठाए हैं सवाल
केंद्रीय जांच ब्यूरोऔर प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों के कार्यकाल को दो साल से बढ़ाकर पांच साल करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए दो अध्यादेशों पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने एतराज किया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस पर कहा है कि यह अध्यादेश अधिकारियों के लिए एक संदेश है कि अगर आप हमारे आदेश के अनुसार काम करते रहें, विपक्ष को परेशान करते रहें, तो आपका कार्यकाल बढ़ता जाएगा। इस पर सभी दलों को संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए क्योंकि यह अध्यादेश अवैध है।












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