यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार ने दी अपनी मंजूरी, 10 साल बाद छोड़ी नौकरी तो हर महीने मिलेंगे इतने रुपए
Unified Pension Scheme: नरेंद्र मोदी सरकार ने शनिवार 24 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना का ऐलान किया है। इस योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) रखा गया है। इस नई योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है।
सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम देने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बता दें कि यह नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत 10 साल की सेवा वाले सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। वहीं, 25 साल तक सेवा करने वाले लोग पूरी पेंशन के हकदार होंगे।

खबर के मुताबिक, इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50 प्रतिशन पेंशन के रूप में मिलेगा। यह निर्णय मौजूदा पेंशन प्रणाली में सुधार की मांग के बाद लिया गया है।
बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार 24 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट की ब्रीफिंग के दौरान यूपीएस को मंजूरी दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें यह नई पेंशन योजना भी शामिल है। यूपीएस को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
एकीकृत पेंशन योजना विवरण
डॉ. सोमनाथ समिति की स्थापना मौजूदा पेंशन योजना की समीक्षा और उसे बेहतर बनाने के लिए की गई थी। वैश्विक पेंशन प्रणालियों के व्यापक विचार-विमर्श और विश्लेषण के बाद समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की।
ओल्ड पेंशन स्कीम की काट है UPS
केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'विपक्ष पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) पर ही राजनीति करता रहा है। दुनिया भर के देशों में योजनाओं को देखने और कई लोगों से चर्चा करने के बाद इस समिति ने एकीकृत पेंशन योजना का सुझाव दिया। कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। कर्मचारी एक सुनिश्चित राशि की मांग कर रहे थे।'
1 अप्रैल से लागू होगी नई स्कीम
नई स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत 10 साल की सेवा वाले सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। 25 साल तक सेवा करने वाले लोग पूरी पेंशन के हकदार होंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी पेंशनभोगी को मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा।












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