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CBI vs CBI: आलोक वर्मा CBI डायरेक्टर बहाल पर कोई नीतिगत फैसला लेने से SC ने रोका

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा छुट्टी पर भेजे जाने के फेसले के खिलाफ सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया। सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी पर भेजे जाने के आदेश को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आलोक वर्मा अपने पद पर बने रहेंगे लेकिन कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे। इस फैसले के बाद आलोक वर्मा की 75 दिनों के बाद सीबीआई में वापसी हो गई है।

इससे पहले दिसंबर में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग सार्वजनिक होने के बाद केंद्र सरकार ने पिछले साल 23 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों को अवकाश पर भेजने का निर्णय किया था। इस मामले के सामने के आने के बाद देश में सीबीआई जैसी संस्था की साख पर सवाल उठाए जाने लगे थे।

CBI vs CBI: Supreme court verdict on Alok Verma’s plea live updates

पढ़े, पल-पल का अपडेट

LIVE Feed
Jan 08, 2019, 12:23 PM IST

अरुण जेटली ने कहा- सीवीसी की सिफारिश पर दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा गया था
Jan 08, 2019, 11:39 AM IST

इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सबक सिखाया है
Jan 08, 2019, 11:33 AM IST

वरिष्ठ वकील ने बताया कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजेआई वाली उच्च स्तरीय कमेटी के पास ये मामला भेजने को कहा है जो एक सप्ताह के भीतर इस पर केस पर फैसला लेगी।
Jan 08, 2019, 11:33 AM IST

प्रशांत भूषण ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आलोक वर्मा पावरलेस रहेंगे। वे कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे, ये अधूरी जीत है।
Jan 08, 2019, 11:17 AM IST

सुप्रीम कोर्ट- आलोक वर्मा का केस अब डीपीसीई एक्ट के तहत बनी एक उच्चस्तरीय कमेटी एक हफ्ते के अंदर विचार करके इस पर एक्शन लेगी
Jan 08, 2019, 11:12 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चयन समिति तथ्यों के आधार पर विचार करे, बता दें कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा का कार्यकाल जनवरी के अंत तक है।
Jan 08, 2019, 11:06 AM IST

फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आलोक वर्मा को हटाने से पहले सिलेक्ट कमिटी, पीएम और नेता प्रतिपक्ष से सहमति लेनी चाहिए थी।
Jan 08, 2019, 11:03 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में अक्टूबर 23 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया
Jan 08, 2019, 10:53 AM IST

सीबीआई विवाद पर जस्टिस एसके कौल ने सुनाया फैसला- आलोक वर्मा कोई नया फैसला नहीं ले पाएंगे।
Jan 08, 2019, 10:51 AM IST

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 75 दिनों के बाद आलोक वर्मा की वापसी, लेकिन कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे
Jan 08, 2019, 10:50 AM IST

सीबीआई विवाद पर जस्टिस एसके कौल ने सुनाया फैसला- आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने का फैसला निरस्त
Jan 08, 2019, 10:48 AM IST

सीबीआई विवाद पर जस्टिस एसके कौल ने सुनाया फैसला- छुट्टी पर भेजे जाने का सरकार का आदेश निरस्त
Jan 08, 2019, 10:36 AM IST

सीबीआई विवाद पर जस्टिस एसके कौल पढ़ रहे हैं फैसला, कुछ देर में सारी बातें हो जाएंगी साफ
Jan 08, 2019, 10:18 AM IST

सीजेआई रंजन गोगोई छुट्टी पर, जस्टिस संजय के कौल कोर्ट नं 12 में सीबीआई केस पर सुनाएंगे फैसला
Jan 08, 2019, 9:55 AM IST

सीबीआई विवाद को लेकर देश की सियासत गरमाई रही और विपक्षी दलों ने केंद्र पर दखलअंदाजी का आरोप लगाया था
Jan 08, 2019, 9:23 AM IST

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने दलील पेश की और कहा, हम कमेटी के पास इसलिए नहीं गए क्योंकि यह ट्रांसफर से जुड़ा मामला नहीं था। अगर हम कमेटी के पास जाते तो वो कहती कि यह मामला उनके पास लाया गया है?
Jan 08, 2019, 9:23 AM IST

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि ये याचिकाकर्ता का बनावटी तर्क है कि यह मामला ट्रांसफर का है। उन्होंने कहा कि इस असाधारण स्थिति से निपटने के लिए की गई कार्रवाई उचित थी।
Jan 08, 2019, 9:07 AM IST

आलोक वर्मा के वकील ने तर्क दिया था कि जैसे कार्यकारी सीजेआई नहीं हो सकते हैं। संविधान के मुताबिक, सीजेआई ही होने चाहिए। वही स्थिति यहां है कि कार्यकारी सीबीआई डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं।
Jan 08, 2019, 9:06 AM IST

जबकि आलोक वर्मा की तरफ से वकील फली नरीमन ने कहा कि चयन समिति से इस मामले में सलाह ली जानी चाहिए थी। ट्रांसफर का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना ही नहीं होता है।
Jan 08, 2019, 9:05 AM IST

सीजेआई के सवालों का जवाब देते हुए तुषार मेहता ने कहा कि सीवीसी का आदेश निष्पक्ष था, दो शीर्ष अधिकारी आपस में लड़ रहे थे और अहम माामलों को छोड़ एक दूसरे के खिलाफ मामलों की जांच कर रहे थे।
Jan 08, 2019, 9:04 AM IST

जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीवीसी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि एक असाधारण परिस्थिति है और असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए कभी-कभी असाधारण उपाय भी करने पड़ते हैं।
Jan 08, 2019, 9:04 AM IST

सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल के पूछा था कि सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए, आलोक वर्मा को हटाने से पहले चयन कमिटी से सुझाव लेने में क्या बुराई थी?
Jan 08, 2019, 9:04 AM IST

इसके पहले, सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने पूछा था कि दोनों अधिकारियों के बीच लड़ाई एक दिन में तो शुरू नहीं हुई होगी, फिर सरकार ने बिना चयन समिति से सलाह किए रातोंरात आलोक वर्मा को उनके पद से क्यों हटा दिया?
Jan 08, 2019, 9:02 AM IST

सरकार के फैसले के खिलाफ आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। वर्मा ने अर्जी में सीबीआई की स्वतंत्रता में सरकार के दखल की बात बताई थी।
Jan 08, 2019, 9:01 AM IST

दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
Jan 08, 2019, 9:00 AM IST

आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़े विवाद के बाद केंद्र ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर दोनों अधिकारियों को अवकाश पर भेज दिया था।

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