'जिंदा नहीं हैं शीना बोरा', CBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
'जिंदा नहीं हैं शीना बोरा', CBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
नई दिल्ली, 26 मार्च: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शीना बोरा जीवित नहीं है। सीबीआई ने पूर्व मीडिया कार्यकारी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत का विरोध किया था, जो 2012 में अपनी 25 वर्षीय बेटी शीना बोरा की हत्या के मुकदमे का सामना कर रही हैं। इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि शीना बोरा जिंदा नहीं हैं। याचिकाकर्ता ( इंद्राणी मुखर्जी) ने सिर्फ 'कल्पना भर में ये दावा किया था कि शीना बोरा जीवित है। सीबीआई ने कहा, ''मेडिकल, डीएनए और वैज्ञानिक रिपोर्ट ने स्थापित किया कि बरामद शव शीना बोरा का ही है। डीएनए रिपोर्ट ने स्थापित किया कि बरामद खोपड़ी शीना बोरा की है।''

अधिवक्ता संदीप सिंह के माध्यम से दायर अपनी अपील में, आवेदक ने 16 नवंबर 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसकी जमानत खारिज कर दी गई थी। अगस्त 2015 में गिरफ्तारी के बाद से 50 वर्षीय इंद्राणी मुखर्जी भायखला जेल में बंद है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुकदमा जल्द खत्म नहीं होगा क्योंकि 253 गवाहों में से 185 से पूछताछ की जानी बाकी है।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता को सीबीआई के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए मामले को दो सप्ताह के बाद स्थगित कर दिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी ने दावा किया था कि शीना बोरा जीवित हैं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने किसी को जेल में बात करते हुए सुना था कि शीना बोरा अभी जिंदा है। हालांकि सीबीआई ने इंद्राणी मुखर्जी के दावों का खंडन किया है और सुप्रीम कोर्ट में शीना के मृत होने के सबूत भी पेश किए हैं।












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