आकार पटेल के खिलाफ CBI का लुक आउट सर्कुलर, दिल्ली कोर्ट ने दी मुकदमा चलाने की मंजूरी
नई दिल्ली, 12 अप्रैल: एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। विदेशी चंदा विनियमन कानून (FCRA) के उल्लंघन के मामले में दिल्ली सेशन कोर्ट ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया (Amnesty International India) के पूर्व प्रमुख आकार पटेल पर मुकदमा चलाने की सीबीआई को मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने आकार पटेल के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है।

दिल्ली सत्र न्यायालय (Delhi Sessions Court) ने सीबीआई द्वारा सूचित किया कि संबंधित प्राधिकरण ने एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल भारत छोड़कर विदेश नहीं जा सकेंगे, जिसको लेकर दिल्ली कोर्ट ने आदेश जारी किया था। दिल्ली कोर्ट ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने के एक दिन बाद बिना अनुमति देश छोड़ने से रोके जाने का आदेश दिया था।
इस मामले में सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि कथित विदेशी चंदा विनियमन कानून उल्लंघन मामलों की दो साल की जांच के बाद 31 दिसंबर, 2021 को एजेंसी ने राउज एवेन्यू में स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पूर्व प्रमुख और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ एक्टर की धारा 35, 39 और 11 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। वहीं अब इन आरोपों पर 18 अप्रैल को नोटिस करेगी। गौरतलब है कि साल 2018 में ईडी भी विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है।












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