CBI घूसकांड: अजय बस्सी समेत सीबीआई के कई बड़े अफसरों के तबादले, देखिए पूरी लिस्ट

नई दिल्ली। सीबीआई घूसकांड मामले में बुधवार को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया और ज्वाइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है, पद संभालते ही नागेश्वर ने कड़ा एक्शन लिया है और आते ही उन्होंने अस्थाना केस की जांच कर रहे डिप्टी एसपी अजय बस्सी का ट्रांसफर कर दिया है, जांच टीम के अधिकारी अजय बस्सी को पोर्ट ब्लेयर भेजा गया है जबकि एडिशनल एसपी एसएस गुम को जबलपुर स्थानांतरित किया गया है।

डिप्टी एसपी अजय बस्सी का ट्रांसफर

डिप्टी एसपी अजय बस्सी का ट्रांसफर

यही नहीं इन दोनों अधिकारियों समेत 13 लोगों पर गाज गिरी है, ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण शर्मा को जेडी पॉलिसी और जेडी एंटी करप्शन हेडक्वार्टर से हटा दिया गया है और AC III के डीआईजी मनीष सिन्हा को भी उनके पद से हटा दिया गया है, इसके अलावा डीआईजी तरुण गौबा, डीआईजी जसबीर सिंह, डीआईजी अनीश प्रसाद, डीआईजी केआर चौरसिया, अधिकारी राम गोपाल और सतीश डागर का तबादला कर दिया है, ये सभी अधिकारी राकेश अस्थाना के खिलाफ आरोपों की जांच कर रहे थे।

आलोक वर्मा पहुंचे कोर्ट

सीबीआई ने राकेश अस्थाना के मामले को फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन में डाल दिया है, वैसे जहां नागेश्वर राव फुल एक्शन में हैं वहीं दूसरी ओर अब आलोक वर्मा केंद्र सरकार के इस कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा की याचिका को स्वीकार भी कर लिया है और इस पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है।

फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे प्रशांत भूषण

जैसे ही सरकार की तरफ से आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजने के फैसला लिया गया, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आलोक वर्मा को हटाना गैर कानूनी है, इसलिए इस फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें।

जल्द होगी पूछताछ

स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़े केस में जांच के घेरे में चल रहे कारोबारी सतीश सना से रिश्वत लेने का आरोप है, राकेश अस्थाना इस केस की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी के प्रमुख हैं, घूसखोरी के मामले में एफआईआर के बाद अब सीबीआई ने अस्थाना पर फर्जीवाड़े और जबरन वसूली का मामला भी दर्ज किया गया है, सीबीआई जल्द ही अपने इस अधिकारी से पूछताछ भी कर सकती है क्योंकि कोर्ट के आदेशानुसार अस्थाना की सिर्फ गिरफ्तारी पर रोक है, लेकिन पूछताछ पर कोई रोक नहीं है।

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