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कावेरी जल विवाद पर SC ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा- हमारे आदेश का पालन हो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कावेरी जल बंटवारे पर 16 फरवरी के फैसले को लागू करने में विफल रही केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से 3 मई तक कावेरी जल बंटवारे की योजना तैयार करके देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में केंद्र से कहा है कि वह यह स्पष्ट करे कि, कावेरी नदी के पानी को तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी और केरल के मध्य कैसे बांटा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और डी.वाई चंद्रचुद की पीठ ने केंद्र से कहा था कि वह उनके 465-पेज फैसले के आधार पर मसौदा तैयार कर दशकों पुराने जल विवाद को सुलझाए।

Cauvery
पीठ ने यह भी कहा कि कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल को ध्यान में रखते हुए विवाद पर फैसला किया गया था। सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुनाने के बाद केंद्र से कहा था कि वह 6 सप्ताह में बंटवारे का मसौदा तैयार करे। लेकिन केंद्र सरकार ने 12 मई को कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तीन महीने का विस्तार मांगा था।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आपको हमारे आदेशों का सम्मान करना चाहिए था। हमें आश्चर्य है कि केंद्र को 6 हफ्ते का वक्त देने के बावजूद इस पर अमल नहीं किया गया। कोर्ट सभी मामलों के मॉनीटरिंग नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को ये साबित करना होगा कि वह उनके आदेश का पालन करना चाहता है।

न्यायालय ने तमिलनाडु , कर्नाटक अैर अन्य पक्षों को शांति बनाए रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए कि, सभी पक्षकारों को उसके फैसले का अनुपालन करना होगा। आपको बता दें कि, कोर्ट के फैसले के छह हफ्तों के अंदर कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड एवं कावेरी जल नियामक कमेटी बनाई जानी थी। 30 मार्च को समय सीमा खत्म होने के बाद भी केंद्र ने इस मामले में कोई दखल नहीं दिया। जिसके बाद कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सोमवार को दोबारा निर्देश जारी किए।

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