SIT अपनी जांच रखे जारी, अभी CBI की जरूरत नहीं, अनीस खान की मौत के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश

पूर्व छात्र संघ के नेता अनीस खान की मौत के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला मंगलवार को आया है।

कोलकाता, 21 जून : पूर्व छात्र संघ के नेता अनीस खान की मौत के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला मंगलवार को आया है। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि एसआईटी अपनी जांच जारी रखे, अभी सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। बता दें कि अनीस खान 18 फरवरी 2022 को मृत पाया गया था। उनके परिवार ने एक जनहित याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी।

कलकत्ता HC का आदेश- CBI की अभी जरूरत नहीं

वहीं, इससे पहले इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा था कि सीबीआई जांच की मांग करके राज्य पुलिस का अपमान नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आमता एरिया में हुई मुस्लिम छात्र नेता अनीस खान की मौत के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया था। छात्र नेता की मौत की जांच कर रही पुलिस ने जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया, वो पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं।

राज्य पुलिस का अपमान नहीं कर सकते

इधर, लगातर सीबीआई जांच की मांग उठा रहे लोगों को सीएम ममता बनर्कजी ने जवाब देते हुए मांग को खारिज कर दिया था। ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी मांग करके राज्य की पुलिस का अपमान नहीं किया जा सकता।

पुलिस करेगी आवश्यक कार्रवाई

अपने बयान में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं किसी को भी राज्य में अशांति पैदा नहीं करने दूंगी, जो रुकावट डाल रहे हैं, वे अपराध कर रहे हैं। मैंने पुलिस से उचित कार्रवाई करने को कहा है। आप सीबीआई के नाम पर राज्य पुलिस का अपमान नहीं कर सकते।

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