फ्लाइट में बम होने की चिट्ठी रखने वाले मुंबई के कारोबारी को उम्रकैद, 5 करोड़ का जुर्माना
नई दिल्ली। अहमदाबाद के एनआईए कोर्ट ने मंगलवार को जेट एयरवेज की फ्लाइट में प्लेन हाईजैक होने की चिट्ठी रखने के 2017 के मामले में कारोबारी बिरजू सल्ला उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने फ्लाइट के पायलट और को-पायलट को एक-एक लाख और एयर होस्टेस को 50 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। बिरजू सल्ला को एंटी हाइजैकिंग एक्ट, 2016 के अंतर्गत ये सजा दी गई है। इस एक्ट के तहत सजा का ये पहला मामला है।

सल्ला ने दिल्ली-मुंबई की फ्लाइट में एक चिट्ठी रखी थी, जिसमें टॉयलेट में बम होने की बात लिखी गई थी। प्लेन हाईजेकिंग की धमकी भरा पत्र लिखने के मामले में अहमदाबाद की एनआईए कोर्ट ने दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। पायलट को एक लाख और एयर होस्टेज को 50-50 हजार के अलावा हर पैसेंजर को 25-25 हजार रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।
सल्ला ने जेट एयरवेज की मुंबई-दिल्ली उड़ान में बम होने की एक चिट्ठी रखी। मुंबई के बिजनेस मैन बिरजू सल्ला के खिलाफ एंटी हाईजेकिंग एक्ट के तहत 2017 में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में अपराध दर्ज किया गया था। पूछताछ में उसने बताया कि उसे लगता था इससे जेट एयरवेज की उड़ानें बंद हो जाएंगी और एयरलाइन के दिल्ली ऑफिस में काम करने वाली उसकी गर्लफ्रेंड वापस मुंबई आ जाएगी।
जांच में यह सामने आया कि मुंबई से फ्लाइट में सवार हुए सल्ला ने इंग्लिश-उर्दू में एक नोट बनाया था और उसे प्लेन के टॉयलेट के टिश्यू पेपर बॉक्स में रख दिया था। सल्ला के हाथ से लिखे इस पत्र के मिलते ही प्लेन में सवार पैंसेजर्स में घबराहट फैल गई थी।












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