दिल्ली: बस अड्डों पर हॉर्न बजाने पर 500 का जुर्माना, ध्वनि प्रदूषण पर लगाम
दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (डीटीआईडीसी) ने 9 अक्टूबर को ये आदेश जारी किया है।
नई दिल्ली। दिल्ली में अगर कोई आईएसबीटी बस अड्डे पर तेज हॉर्न बजाता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा दिल्ली के बस अड्डों पर अगर कंडक्टर ने आवाज लगाकर सवारी बुलाई तो उस पर भी 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। दरअसल दिल्ली में लोग वायु प्रदूषण से पहले से ही परेशान थे लेकिन अब ध्वनि प्रदूषण ने भी लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। जिसके लिए बेवजह हॉर्न बजाने को काफी हद तक जिम्मेदार माना गया है।

दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (डीटीआईडीसी) ने 9 अक्टूबर को ये आदेश जारी किया है। जो अब अमल में आ चुका है। देश में अपनी तरह का ये पहला आदेश है। गौरतलब है कि इस आदेश के अंतर्गत तीन आईएसबीटी आते हैं। कश्मीरी गेट आईएसबीटी, सराय काले खां आईएसबीटी, आनंद विहार आईएसबीटी जिस पर ये नियम लागू है।
अभी तक इस आदेश के अनुसार 27 चालान काटे गए हैं। जिसमें 9100 रुपये की वसूली हुई है। 16 चालान तो हॉर्न बजाने पर काटे गए है और 11 चालान आवाज लगाने पर काटे गए हैं। आदेश के अनुसार ये सारा जुर्माना आईएसबीटी के एग्जिट गेट पर वसूला जाएगा। दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण का मानक स्तर 40 से 50 डेसीबल के बीच है। लेकिन ट्रैफिक जंक्शन और बस अड्डों पर ये स्तर 60 से 82 डेसीबल तक पहुंच जाता है। पीक आवर में तो शोर 85 डेसीबल से भी ऊपर चला जाता है। जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया।












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