Budget 2025: Old और New Income Tax regime में प्रमुख अंतर क्या है? किस बदलाव की हैं अटकलें?
Budget 2025: इस बार के आम बजट से इनकम टैक्स देने वालों को काफी उम्मीदें हैं। उन्हें यकीन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आयकर दाताओं को कुछ न कुछ राहत देने की घोषणा जरूर करेंगी। आयकर एक्सपर्ट भी तरह-तरह की संभावनाएं और अपेक्षाएं जाहिर कर रहे हैं।
कुछ जानकार पुरानी आयकर प्रणाली (Old Income Tax regime ) और नई आयकर प्रणाली (New Income Tax regime) दोनों में ही बड़े बदलाव की संभावनाएं जता रहे हैं।

Budget 2025: मोदी 3.0 का दूसरा आम बजट, आयकर दाताओं को राहत की उम्मीदें
संसद का बजट सत्र इस बार 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो कि 4 अप्रैल तक चलेगा। 1 फरवरी, 2025 (शनिवार) को वित्त वर्ष निर्मला सीतारमण की ओर से लोकसभा में साल 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तीसरा कार्यकाल है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस कार्यकाल का दूसरा और अपना 8वां केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं।
Budget 2025: न्यू इनकम टैक्स रिजीम और ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में क्या प्रमुख अंतर है?
हम यहां ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Income Tax regime ) और न्यू टैक्स रिजीम (New Income Tax regime)के बीच तीन प्रमुख अंतर बता रहे हैं-
पहला) अभी पुरानी आयकर प्रणाली (Old Income Tax regime ) के तहत 5 लाख रुपए तक की आय पर और नई आयकर प्रणाली (New Income Tax regime) के तहत 7 लाख रुपए तक की आय पर आयकर में छूट दी जा रही है।
दूसरा) पुरानी आयकर प्रणाली के तहत मानक कटौती (standard deduction) मात्र 50,000 रुपए निर्धारित है, जबकि नई आयकर प्रणाली में इसकी सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई है। नई आयकर प्रणाली में आने वाले आयकर दाताओं के लिए 25,000 रुपए की यह बढ़ोतरी पिछले बजट में की गई है।
तीसरा) 80सी, 80डी,एचआरए, होमलोन में ब्याज पर मिलने वाली छूट और अन्य जितनी भी कटौतियां उपलब्ध हैं, वह अधिकतर पुरानी आयकर प्रणाली वाले आयकर दाताओं के लिए ही सीमित हैं। नई आयकर प्रणाली के आयकर दाताओं को इस तरह की तमाम कटौतियों और छूट का लाभ नहीं दिया जाता।
Budget 2025: किस तरह की बदलाव की हैं अटकलें?
लाइवमिंट डॉट कॉम ने मुंबई के एक टैक्स और इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन के हवाले से रिपोर्ट दी है,'नई कर प्रणाली के प्रति सरकार के पक्षतापूर्ण रवैए को देखते हुए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपना रहे हैं और तथ्य यह है कि जब से नई कर व्यवस्था आई है, पुरानी कर प्रणाली के तहत विभिन्न कटौती की सीमाओं को नहीं बदला गया है, अगर वित्त मंत्री पुरानी कर प्रणाली को पूरी तरह खत्म करने का फैसला ले लें तो हैरान न हों।'
उनका कहना है कि सरकार चाहती है कि करदाता अपनी असल आमदनी बताएं, जो कि नई कर प्रणाली के अनुरूप है, ऐसे में पुरानी कर प्रणाली जल्द खत्म की जा सकती है।












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