Budget 2019: एक रुपए भी ज्यादा हुई आय तो देना होगा 12500 रुपए इनकम टैक्स

नई दिल्ली। वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को मौजूदा सरकार का आखिरी बजट पेश किया है। बजट में सरकार की ओर से मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी घोषणा की गई है। टैक्स में छूट की सीमा को ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है। दरअसल, वित्तमंत्री के इनकम टैक्स के प्रस्ताव का मतलब है कि अगर आपकी आमदनी 7 लाख रुपये से एक रुपये भी ज्यादा है तो आपको 12500 रुपये का इनकम टैक्स देना होगा।

ये है घोषणा के पीछे का सच

ये है घोषणा के पीछे का सच

क्या है यह सच सीए कैलाश गोदुका के अनुसार रवित्तमंत्री पीयूष गोयल ने इस बार बजट में घोषणा की है कि 5 लाख रुपये तक की आमदनी पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। लेकिन उन्होंने इनकम टैक्स फ्री आमदनी के इस 5 लाख रुपये को दो भागों में बांटा हुआ है। शुरू के 2.5 लाख रुपये की छूट अलग मानी जाएगी जबकि बाद के 2.5 लाख रुपये की छूट सेक्शन 807A के तहत मिलेगी। यह छूट तभी तक मान्य होगी जब तक आपकी आमदनी एक सीमा तक रहेगी। जैसे ही एक सीमा से 1 रुपये भी ज्यादा आमदनी होगी सेक्शन 807A की छूट नहीं मिलेगी।

अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी साल में कुल आय 7 लाख रुपये तो आप चाहें तो पूरी इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं। इसमें आपकी 5 लाख की आमदनी पूरी टैक्स फ्री रहेगी। इसके बाद 50 हजार रुपये का फायदा स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में मिलेगा। और आप 1.5 लाख रुपये 80C के तहत निवेश करके बचा लेंगे। इस प्रकार आपकी 7 लाख रुपये की आमदनी टैक्स फ्री हो जाएगी।

1 रुपये की बढ़ी आमदनी तो टैक्स कितना बढ़ेगा

1 रुपये की बढ़ी आमदनी तो टैक्स कितना बढ़ेगा

वित्तमंत्री ने 5 लाख रुपये की इनकम को टैक्स फ्री करने में सेक्शन 807A का इस्तेमाल किया है। इसलिए अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी इनकम 7 लाख् रुपये से 1 रुपये भी ज्यादा होगी तो आपको सेक्शन 807A का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में जानें कैसे जोड़ी जाएगी आपकी इनकम टैक्स की देनदारी।

700001 रुपए की आय पर टैक्स की गणना

700001 रुपए की आय पर टैक्स की गणना

700001 रुपए की आमदनी पर 2.5 लाख रुपये घटा दी जाएगी। इसके बाद 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद आप 1.5 लाख रुपये 80C के तहत निवेश करके बचा सकेंगे।

700001 रुपये की आमदनी पर आप इस तरह 4.5 लाख रुपये का इनकम टैक्स बचा पाएंगे। इस प्रकार आपको बचे 250001 रुपये पर इनकम टैक्स देना होगा। इस आमदनी पर आपको 5 फीसदी के हिसाब से इनकम टैक्स लगेगा। यह टैक्स 12500 रुपये होता है।

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