Maharastra: सरकारी बसों की हड़ताल को मुंबई HC ने बताया अवैध, जारी किए हड़ताल वापस लेने के आदेश
रावते ने बताया था कि कर्मचारी काफी ज्यादा सैलरी बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं जिसे मानना सरकार के लिए संभव नहीं है। राज्य में बसों की हड़ताल से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
मुंबई। महाराष्ट्र में चल रही सरकारी बसों की हड़ताल को मुंबई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अवैध करार देते हुए तुरंत हड़ताल वापस लेने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (MSRTC) के कर्मचारी बीते 4 दिनों से वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हड़ताल पर थे।

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने इससे पहले कर्मचारियों के यूनियन से बात कर हड़ताल खत्म कराने की कोशिश की थी लेकिन वो विफल रही। रावते ने बताया था कि कर्मचारी काफी ज्यादा सैलरी बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं जिसे मानना सरकार के लिए संभव नहीं है। राज्य में बसों की हड़ताल से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
वहीं महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने सरकार को 40 दिन पहले ही हड़ताल पर जाने की सूचना दे दी थी लेकिन सरकार ने कर्माचारियों द्वारा दिए गए नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मुंबई हाईकोर्ट ने भी इस मामले में महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि हड़ताल को रोकने के लिए पहले ही उचित कदम उठाए जाने थे लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।












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