मालेगांव ब्लास्ट मामलाः कर्नल पुरोहित को बॉम्बे हाइकोर्ट ने लगाई फटकार

मुंबई। बॉम्बे हाइकोर्ट ने 2008 मालेगांव धमाकों में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चलाने के लिए फटकार लगाई है। बता दें कि, पुरोहित 2008 के मालेगांव विस्फोटों का आरोपी है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि, यह एक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है इसलिए कोर्ट अपील को रिट याचिका में बदलने की अनुमति देता है।

Bombay HC slams Lt Col Purohits plea challenging trial under UAPA

हाईकोर्ट ने कहा है कि पुरोहितों की अपील को लगातार अस्तित्व में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह एक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है इसलिए कोर्ट अपील को रिट याचिका में बदलने की अनुमति देता है। नवंबर 2018 में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने अयोग्य दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए पुरोहित के आवेदन को खारिज कर दिया था। इस आधार पर कि यह मुकदमे को लम्बा खींचने के लिए उसके द्वारा किया गया प्रयास है।

कर्नल पुरोहित ने आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) और एनआईएए से चार्जशीट में उल्लिखित सभी गवाहों के बयान मांगे थे। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को एक मस्जिद के पास हुए धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। पिछले साल अक्टूबर में एक विशेष अदालत ने इस मामले में पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कुछ अन्य आरोपितों के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप तय किए थे।

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