मालेगांव ब्लास्ट मामलाः कर्नल पुरोहित को बॉम्बे हाइकोर्ट ने लगाई फटकार
मुंबई। बॉम्बे हाइकोर्ट ने 2008 मालेगांव धमाकों में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चलाने के लिए फटकार लगाई है। बता दें कि, पुरोहित 2008 के मालेगांव विस्फोटों का आरोपी है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि, यह एक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है इसलिए कोर्ट अपील को रिट याचिका में बदलने की अनुमति देता है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि पुरोहितों की अपील को लगातार अस्तित्व में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह एक इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है इसलिए कोर्ट अपील को रिट याचिका में बदलने की अनुमति देता है। नवंबर 2018 में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने अयोग्य दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए पुरोहित के आवेदन को खारिज कर दिया था। इस आधार पर कि यह मुकदमे को लम्बा खींचने के लिए उसके द्वारा किया गया प्रयास है।
कर्नल पुरोहित ने आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) और एनआईएए से चार्जशीट में उल्लिखित सभी गवाहों के बयान मांगे थे। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को एक मस्जिद के पास हुए धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। पिछले साल अक्टूबर में एक विशेष अदालत ने इस मामले में पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कुछ अन्य आरोपितों के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप तय किए थे।
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