BMW hit-and-run: बॉम्बे HC ने पुलिस से 'अवैध' गिरफ्तारी से रिहाई के लिए मिहिर शाह की याचिका पर मांगा जवाब
BMW hit-and-run: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को BMW हिट एंड रन मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह और उनके ड्राइवर राजरिशि बिदावत द्वारा दायर याचिकाओं पर पुलिस का जवाब मांगा। इन दोनों ने तुरंत रिहाई की मांग करते हुए दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी थी। शाह को 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, दो दिन पहले उन्होंने कथित रूप से मुंबई के वर्ली इलाके में अपनी BMW कार एक दोपहिया वाहन से टक्कर मार दी थी, जिसमें 45 वर्षीय कावेरी नखवा की मौत हो गई और उनके पति प्रदीप घायल हो गए।

बिदावत, जो हादसे के समय कार में मौजूद थे, को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय में दायर अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं में, शाह और बिदावत ने दावा किया कि उनका हिरासत गैरकानूनी था और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।
दोनों याचिकाओं पर बुधवार को न्यायमूर्ति भारती डांगरे और मंजुषा देशपांडे की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 29 अगस्त के लिए निर्धारित की।
शाह के वकील ने दी ये दलील
शाह की याचिका में एक स्थानीय अदालत द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसने उन्हें पहले पुलिस हिरासत और फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। शाह ने तर्क दिया कि आगे कोई भी हिरासत संवैधानिक आदेशों का उल्लंघन होगा और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 50 का पालन नहीं होगा। इस धारा के तहत, पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को अपराध या गिरफ्तारी के अन्य आधारों के बारे में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए।
जानें पूरा मामला
24 वर्षीय शाह पर हादसे के बाद बांद्रा-वर्ली सी लिंक की ओर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का आरोप है, जबकि कावेरी नखवा कार के बोनट पर थी और फिर 1.5 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक उसके पहियों में उलझ गई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, शाह घटनास्थल से भाग गया था और उस समय शराब के नशे में था।
बता दें आरोपी के पिता राजेश शाह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पूर्व नेता हैं जिन्हें और उनके ड्राइवर बिदावत को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। जबकि राजेश शाह को जमानत मिल गई, मिहिर शाह और बिदावत न्यायिक हिरासत में हैं।












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