अब जन्म प्रमाण पत्र से भी करवा सकेंगे ये जरूरी काम, पढ़ें पूरी लिस्ट, लोकसभा में विधेयक पेश
संसद के मानसून सत्र में बुधवार को एक महत्वपूर्ण विधेयक पास किया गया है। दरअसल, सरकार ने आपका काम आसान करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित विधेयक को लोकसभा में पास किया है। इसके तहत अब आपको किसी भी सरकारी काम के लिए ढेर सार दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी, बस जन्म प्रमाणपत्र अपने पास रखिए और आपका काम बन जाएगा।
कहां-कहां जन्म प्रमाणपत्र होगा मान्य
स्कूल में प्रवेश से लेकर आधार जारी करना, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट प्राप्त करना; मतदाता सूची तैयार करना, विवाह का पंजीकरण, सरकारी नियुक्तियां या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य उद्देश्य में भी यह मान्य होगा। अब आप सिर्फ जन्म प्रमाणपत्र बनवा लेते हैं तो आपके लगभग सभी महत्वपूर्ण सरकारी काम चुटकी में हो जाएगा।

जन्म और मृत्यु का डाटाबेस बनाने में मदद
एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र को मान्य करने की अनुमति देने के उद्देश्य से बुधवार को लोकसभा में इससे जुड़ा विधेयक पेश किया गया। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय डाटाबेस बनाने में मदद करेगा। इससे अन्य डाटाबेस को भी अपडेट करने में मदद मिलेगी। परिणामस्वरूप सार्वजनिक सेवाओं, सामाजिक लाभों और डिजिटल पंजीकरण की सेवाओं में पारदर्शिता आएगी।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया बिल
गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करते हुए, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पंजीकृत जन्म और मृत्यु के डेटाबेस का उपयोग राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), मतदाता सूची, आधार संख्या, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, संपत्ति पंजीकरण और अन्य सभी राष्ट्रीय डेटाबेस से संबंधित विभिन्न डेटाबेस की तैयारी और अद्यतनीकरण के लिए किया जा सकता है। जिन्हें बाद में अधिसूचित किया जा सकता है। उन्होंने कहा, इससे सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक लाभों की कुशल और पारदर्शी डिलीवरी में मदद मिलेगी। यह जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) शुरू होने की तारीख को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति के लिए मान्य होगा।












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