शराबबंदी कानून में संशोधन को नीतीश कैबिनेट की मंजूरी, नियमों में की गई नरमी

पटना। शराबबंदी कानून में संशोधन को बुधवार को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। बुधवार को कैबिनेट ने इसमें कई बदलाव किए हैं। इस संशोधित कानून को राज्य सरकार विधानसभा के मॉनसून सत्र में पास कराएगी। विधानमंडल से पारित कराने के बाद संशोधित कानून लागू होगा। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी।

बिहार

कैबिनेट सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा, 'बिहार सरकार की तरफ से विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में शराबबंदी कानून में कुछ संशोधन प्रस्तुत किया जाएगा।' कानून में किए गए बदलाव के अनुसार शराब मिलने पर सजा को नरम किया गया है। उस नियम को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसके तहत जिस मकान में मिलेगा उसे जब्त करने का प्रावधान था। साथ ही परिवार के बाकी सदस्यों की जिम्मेदारी को नरम किया गया है।

संशोधन के तहत अब शराब मिलने पर घर, वाहन और खेत जब्त करने के प्रावधानों में नरमी बरती गई है। इस संशोधन में शराबबंदी कानून के तहत सामूहिक जुर्माने को खत्म करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। कानून के दुरुपयोग के मामलों को रोकने के लिए भी आवश्यक बदलाव किए गए हैं। कोई किसी को शराबबंदी कानून के तहत झूठे आरोपों में नहीं फंसा सके, इसका इंतजाम नये कानून में होगा।

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