बिहार: पांच साल की बच्ची से अप्राकृतिक सेक्स में दो महिला टीचर दोषी करार

पटना। पांच साल की बच्ची के साथ अप्राकृतिक सेक्स के पौने दो साल पुराने एक मामले में पटना के एक कोर्ट ने दो महिला शिक्षिकाओं को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों टीचर को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी माना है। जज रविन्द्रनाथ त्रिपाठी की अदालत दोषी टीचर नूतन जोसेफ और इंदु आनंद को 20 जुलाई को फैसला सुनाएगी।

Bihar 2 female teachers convicted for 5 year old girl student sexual harassment

जोसेफ और इंदु को नवंबर 2016 में गिरफ्तार किया गया था। पटना के एक जाने-माने इंग्लिश मीडियम स्कूल में दोनों टीचर थीं। वहीं पढ़ने वाली एक पांच साल की बच्ची के माता-पिता ने पटना के महिला थाना में दोनों के खिलाफ एफआईआर कराई थी। बच्ची के पिता ने अपनी शिकायत में बताया था कि दोनों शिक्षिकाओं ने बच्ची को खाली क्लासरूम में ले जाकर कपड़े उतारने को कहा और फिर उसका यौन शोषण किया।

पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट कराई, जिसमें बच्ची के साथ यौन दुर्व्यवहार की पुष्टि हुई। करीब पौने दो साल से केस कोर्ट में था। गुरुवार को तमाम गवाह और सबूतों के मद्देनदर अदालत ने पाया कि दोनों महिलाओं ने बच्ची का यौन शोषण किया है।

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