लंदन में जब्त होंगी विजय माल्या की संपत्तियां, भारतीय अफसरों को मिला तलाशी का अधिकार
लंदन। भारत के कई बैंकों को करोड़ो रुपए का चूना लगाने वाले भगौड़े विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। यूके हाई कोर्ट ने भारत के 13 बैंकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें अनुमति दी है कि वह माल्या के ठिकानों पर प्रवेश कर सकते हैं और उसकी संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि विजय माल्या काफी समय से अपनी दोस्त पिंकी लालवानी के ठिकाने पर रह रहे हैं जोकि तेविन इलाके में है।
करोड़ों को बकाया है माल्या पर
यूके की हाई कोर्ट ने यह फैसला उस वक्त सुनाया है जब वह बेंगलुरू डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में रजिस्ट्रेशन का अपना केस कोर्ट में हार गए। डीआरटी का कहना था कि माल्या के उपर 6203 करोड़ रुपए के अलावा 9863 रुपए तक का ब्याज कर्ज है। जिसके बाद 26 जून को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि माल्या के अलग-अलग ठिकानों लेडीवॉक, क्वीन हू लेन, तेविन, वेल्विन, ब्रैंब्ले लॉज में तलाशी कर सकती है और माल्या के कब्जे की चीजों पर अपना अधिकार हासिल कर सकती है।
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पुलिसबल की भी ले सकते हैं मदद
यूके की कोर्ट के जज जस्टिस ब्रायन ने यह फैसला सुनाया है, उन्होंने इस बात की अनुमति दी है कि इस काम के लिए जरूरत पड़े तो पुलिसबल को भी ले जाया जा सकता है। हालांकि अभी तक कोर्ट ने माल्या की कॉर्नवेल टेरेस प्रॉपर्टी जोकि रीजेंट पार्क में हैं के खिलाफ कोई फैसला नहीं सुनाया है। 24 नवंबर 2017 को यूके की हाई कोर्ट ने बेंगलुरू डीआरटी के फैसले को रजिस्टर करते हुए कहा था कि माल्या की दुनियाभर में 10421 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था। जिसके बाद माल्या ने संपत्ति को सीज करने के आदेश के खिलाफ अपील की थी, लेकिन माह में कोर्ट ने बैंकों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया।
26 जून को कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रवर्तन के अधिकारी भारतीय कानून के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि माल्या की कुल संपत्ति के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसमे उसकी अमेरिका की पत्नी और बच्चे की कुल संपत्ति 746 करोड़ रुपए की जानकारी नहीं दी गई थी।
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