सलमान खुर्शीद की पत्नी को बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की
नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्जी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि लुईस खुर्शीद उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के फर्रुखाबाद से विधायक रह चुकी हैं। उनके उपर 13 जून 2017 में आर्थिक अपराध शाखा ने गबन का केस दर्ज किया था। लुईस पर आरोप है कि उन्होंने 15 फरवरी 2010 में विकलांगों के उपकरण में गबन किया है। उनकी संस्था डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ भी जांच चल रही है।
जिस वक्त यह गबन सामने आया उस वक्त लुईस ट्रस्ट में प्रशासनिक पद पर तैनात थीं। शुक्रवार को लुईस खुर्शीद खुर्शीद की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट उन्हें बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। लुईस पर 76 लाख रुपए के गबन का आरोप है। इस मामले की सीबीसीआईडी जांच कर रही है। जिला जज रामबाबू शर्मा ने लुईस की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि 19 मई 2011 को एक पत्र के जरिए यूपी की सरकार ने डॉक्टर जाकिर हुसैन ट्रस्ट को दिए गए अनुदान की जांच के आदेश दिया था। जिसके बाद प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी थी। जांच में पाया गया कि प्रदेश के 17 जिलों में गड़बड़ी की गई, जिसके बादद इन तमाम जिलों में मामला दर्ज कराया गया। इससे पहले लुईस को एटा घोटाले मामले में भी राहत नहीं मिली थी। यहां भी जिला जज ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
इसे भी पढ़ें- आप विधायक और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल मारपीट के मामले में दोषी करार