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कैरी बैग के लिए ग्राहक से लिए 18 रुपए, बिग बाजार पर 11 हजार का फाइन

नई दिल्ली। हरियाणा के पंचकुला में जिला उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक से कैरी बैग के 18 रुपए लेने पर बिग बाजार पर 1,518 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें 1518 रुपए शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे जबकि 10 हजार रुपए कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा होंगे, जो कि ग्राहकों की मदद के लिए बनी संस्था है।

Big Bazaar fined 11000 for charging Rs 18 for carry bag panchkula Haryana

पंचकुला सेक्टर 15 के रहने वाले बलदेव राज ने उपभोक्ता अदालत में शिकायत की थी कि इंडस्ट्रियल एरिया स्थित बिज बाजार के एक स्टोर पर उनसे कैरी बैग के 8 रुपए चार्ज किए गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने सवाल किए तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और इसकी जानकारी बिल में भी नहीं दी गई। ये मामला इस साल मार्च का है, जिसको लेकर बलदेव अदालत में गए

अदालत में बिज बाजार की ओर से वकील ने दलील दी कि उन्होंने कोई गलत चार्ज नहीं लिया है। स्टोर पर साफ-साफ ये डिस्पले किया गया है कि कैरी बैग के लिए अलग से पैसा देना होगा। वहीं बलवेद ने अपनी दलीलें रखीं। उपभोक्ता अदालत ने पाया कि कैरी बैग का चार्ज लेना ठीक नहीं था।

ऐसा ही एक मामला इस साल चंडीगढ़ में भी सामने आया था। यहां भी कैरीबैग का अलग से चार्ज लेने पर उपभोक्ता फोरम ने बिग बाजार को सेवा में लापरवाही का दोषी पाते हुए कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में 10 हजार रुपये जमा करवाने का आदेश दिया था।

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