दिल्ली से मिले संकेत के बाद भूपेश बघेल ने डाली याचिका, मिली जमानत
रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा के मंत्री की कथित फर्जी अश्लील सीडी मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को जमानत मिल गई है। उन्हें पहले सोमवार को सीबीआई की अदालत से जमानत दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने जमानत की अर्जी नहीं लगाई और खुद को निर्दोष बताते हुए जेल जाने की बात कही थी। अब खबर आ रही है कि पार्टी हाईकमान के निर्देश पर भूपेश जमानत ने की अर्जी लगाई थी जो मान ली गई है। पार्टी रणनीति के तहत उन्हें जमानत की अर्जी लगाने के निर्देश हाईकमान से मिले थे।

बताया जा रहा है कि कांग्रेस आज ही जमानत की औपचारिकताएं पूरी कर कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल कर दी थी। जिसके बाद शाम में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है।
सांसद ताम्रध्वज साहू के मुताबिक भूपेश बघेल ने कहा है कि पार्टी जैसा चाहेगी वैसा करेंगे। वहीं टीएस सिंहदेव ने कहा कि भूपेश बघेल को जिस तरह से फंसाने की कोशिश की गई है, वह जनता के सामने आ गया है। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद भूपेश से मिलने के लिए गुरूवार को नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, ताम्रध्वज साहू सहित कई वरिष्ठ नेता पहुंचे और उन्हें पार्टी हाईकमान के निर्देश से अवगत कराया। इसके बाद भूपेश जमानत याचिका लगाने के लिए सहमत हो गए।
गौरतलब है कि सेक्स सीडी कांड मामले में भूपेश बघेल को सह आरोपी बनाया गया है। बघेल पर सीडी बांटने के आरोपों के चलते सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में उन्हें आरोपी बनाया है। सीबीआई कोर्ट में पेशी के दौरान भी भूपेश बघेल को जमानत याचिका लगाए जाने की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने यह कहते ठुकरा दिया था कि वह निर्दोष हैं। बघेल ने कहा था कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तो फिर किस बात के लिए जमानत याचिका लगाऊं। इसके बाद भूपेश बघेल को कोर्ट ने 8 अक्टूबर तक के लिए जेल भेज दिया था।
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