अब नए राज्यों में जाने के लिए नहीं कराना होगा व्हीकल ट्रांसफर, नई गाड़ियों पर होगा अलग रजिस्ट्रेशन मार्क
अब नए राज्यों में जाने के लिए नहीं कराना होगा व्हीकल ट्रांसफर, नई गाड़ियों पर होगा अलग रजिस्ट्रेशन मार्क
नई दिल्ली, 28 अगस्त: भारत सरकार ने देश में व्हीकल (वाहनों) ट्रांसफर को और भी आसान बनाने के लिए एक नए नियम की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने अब नई गाड़ियों के लिए नया रजिस्ट्रेशन मार्क शुरू किया है। इस रजिस्ट्रेशन सीरीज का नाम 'भारत सीरीज' या 'बीएच सीरीज' है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन मार्ग में वाहनों का ट्रांसफर आसानी किया जा पाएगा। भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नई गाड़ियों के अलग रजिस्ट्रेशन मार्क को लेकर अधिसूचना जारी करके ये जानकारी दी है। 'भारत सीरीज' या 'बीएच सीरीज' का सबसे अधिक फायदा उन लोगों को होगा जो नौकरी या किसी काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं।
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जानें 'भारत सीरीज' या 'बीएच सीरीज' के बारे में सबकुछ
- 'भारत सीरीज' के तहत नए वाहनों को रजिस्टर्ड करवाना होगा। इसके तहत रिजस्ट्रेशन करवाने वाले वाहनों को नए राज्य में जाने पर नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं होगी।
- फिलहाल सरकार ने ये सुविधा वैकल्पिक रखी है। अगर नई गाड़ी खरीदने वाला व्यक्ति चाहे तो अपने वाहन के लिए बीएस सीरीज के तहत जिस्ट्रेशन करा सकता है और ना चाहे तो नहीं करवा सकता है।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि अगर कोई शख्स अपने वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में लेकर जाता है तो उसे एक साल के अंदर अपनी गाड़ियों का री-रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लेकिन लोगों की सुविधा के लिए अब 26 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नए वाहन का रजिस्ट्रेशन भारत सीरीज में कराया जा सकता है।
- इस समय में 'भारत सीरीज' या 'बीएच सीरीज' में अपने वाहनों को रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा डिफेंस पर्सनल, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्र और राज्य पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को दी गई हैं। वैसी प्राइवेट कंपनियां जिनके दफ्तर चार या उससे अधिक राज्यों में हैं, वो इसका फायद उठा सकते हैं।
- बीएच रजिस्ट्रेशन का फॉर्मट '' YY BH 4144 XX YY '' पर रखा गया है।












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