Online Gaming के जरिए सट्टेबाजी का बंद होगा 'खेल', केंद्र ने जारी की एडवाइजरी
केंद्र सरकार अब न्यूज और ओटीटी प्लेटफार्म पर आनलॉइन गेमिंग और बेटिंग को सख्त रुप अपनाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी है।

Centre advisory for Online Gaming: केंद्र सरकार ने अब आनलॉइन गेमिंग के जरिए बेटिंग पर नियंत्रण के लिए मंत्रालय ने सट्टेबाजी और जुए के विज्ञापनों के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थाओं, मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन विज्ञापन बिचौलियों को इससे जुड़े विज्ञापन को प्रसारित करने से परहेज करने की सलाह दी है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े सट्टेबाजी और दांव लगाने वाले गेम को बैन करने को कहा है। इसके साथ ही मंत्रालय ने मल्टीपल सेल्फ रेगुलेटरी संगठनों (SRO) के लिए एक फ्रेमवर्क भी तय किया है। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि दांव लगाने या सट्टेबाजी में शामिल ऑनलाइन गेम ऑपरेट करने वालों को इन नए ऑनलाइन गेमिंग नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए उन्हें पहले से अनुमति लेनी होगी।
मंत्रालय एडवाइजरी में कहा कि अब सट्टेबाजी प्लेटफार्मों ने विज्ञापन के एक सरोगेट प्रोडक्ट के रूप में न्यूज वेबसाइट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह देखा गया कि कुछ न्यूज और ओटीटी प्लेटफार्म्स पर अब भी सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्मों को लेकर प्रमोशनल कंटेंट और विज्ञापन पर दिखाई दे रहे हैं।
सट्टेबाजी को बढ़ावा कानून का उल्लंघन: केंद्र
केंद्र सरकार ने सट्टेबाजी वाले विज्ञापनों को मीडिया द्वारा प्रसारित किए जाने पर कहा कि कानून के अनुसार सट्टेबाजी और जुआ अवैध है। इसको बढ़ावा देने से बचें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एडवाइजरी में कहा गया कि अगर कोई मीडिया प्लेटफॉर्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सट्टेबाजी का विज्ञापन करता है, उसे कानून का उल्लंघन ही माना जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम 2021 के अनुसार सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन एक गैरकानूनी गतिविधि है। इसे डिजिटल मीडिया के जरिए प्रसारित नहीं किया जा सकता।
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