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Bengaluru Cafe Blast: कैसे व्यक्ति ने सिर्फ 86 मिनट में प्लान किया कैफे में IED ब्लास्ट? टाइमलाइन में समझें

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के लोकप्रिय रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को हुए बम विस्फोट की जांच अब राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को सौंपी गई है। इस हादसे में कम से कम 9 लोग घायल हुए थे। हालांकि, कोई मृत्यु नहीं हुई, और सभी घायल पक्षों को खतरे से बाहर बताया गया। अधिकारियों ने विस्फोट के सिलसिले में चार लोगों को हिरासत में लिया है, जिसकी कड़े कानूनों के तहत गहन जांच की जा रही है।

पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जिसमें भूरे रंग की टी-शर्ट पहने और टोपी पहने एक नकाबपोश संदिग्ध व्यक्ति कैफे के अंदर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) रखते नजर आया। सिर्फ 86 मिनट की समयसीमा में पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया। आइए टाइम लाइन में समझें पूरा किस्सा...

rameshwar cafe

  • सुबह 11.10 बजे: ग्रे शर्ट, सफेद टोपी और मास्क पहने संदिग्ध व्यक्ति बस से उतरा।
  • सुबह 11.34 बजे: एक बैग लेकर कैफे में दाखिल हुआ, जिसमें कथित तौर पर गहन विस्फोटक (आईईडी) था।
  • सुबह 11.38 बजे: संदिग्ध अपने कंधे पर एक बैग के साथ रवा इडली की एक प्लेट पकड़े हुए दिखाई देता है।
  • सुबह 11.44 बजे: संदिग्ध ने खाना नहीं खाया, लेकिन वॉश बेसिन में देखा गया और कैफे से बाहर निकल गया।
  • सुबह 11.50 बजे: संदिग्ध को सड़क पर चलते हुए, अपनी घड़ी देखते हुए देखा गया।
  • दोपहर 12.56 बजे: कैफे में विस्फोट हुआ।

पुलिस ने संदिग्ध का रूट मैप तैयार किया

बेंगलुरु पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए रामेश्वरम कैफे के आसपास संदिग्ध का रूट मैप बनाया है। वे उस रूट की फुटेज खंगाल रहे हैं। सीसीटीवी रूट मैपिंग का इस्तेमाल कर पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संदिग्ध ने कैफे तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया और वापस किस रास्ते से जाना था। रविवार को बेंगलुरु पुलिस ने रामेश्वरम कैफे जाकर एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (डीवीआर) जब्त कर लिया। उन्होंने भोजनालय के पास की दुकानों में निगरानी फुटेज को भी स्कैन किया।

एनआईए को सौंपी गई जांच
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज से हो गई है और उनके मुताबिक उसकी उम्र करीब 28 से 30 साल के बीच है। बेंगलुरु पुलिस ने विस्फोट के संबंध में कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। इससे पहले, दिन में गृह मंत्रालय ने कैफे विस्फोट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी थी। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने मामला दर्ज कर लिया है।

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