आर्टिकल 370 को लेकर मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर बाबा रामदेव ने क्या कहा

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने संबंधी संकल्प के साथ राज्य पुनर्गठन बिल और आरक्षण संशोधन बिल पेश किया। दोनों ही बिल को सदन की मंजूरी मिल गई है। पुनर्गठन बिल पर हुई वोटिंग में इसके पक्ष में 125 और विपक्ष में 61 वोट पड़े। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार के बड़े फैसले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इस बीच योगगुरु बाबा रामदेव ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार को इस फैसले के लिए बधाई दी है।

'अखंड भारत की जय हो... तेरा वैभव अमर रहे मां...'

'अखंड भारत की जय हो... तेरा वैभव अमर रहे मां...'

पूरे मामले पर योगगुरु रामदेव ने सोमवार को एक कविता के कुछ अंश ट्वीट किए और अपनी बात रखी। इस ट्वीट में उन्होंने भारत के गजट की प्रति शेयर करते हुए लिखा, 'अखंड भारत की जय हो... तेरा वैभव अमर रहे मां... हम दिन चार रहे ना रहे...।' इससे पहले योगगुरु बाबा रामदेव ने मोदी सरकार से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की मांग करते हुए कहा था कि अब एक देश, एक संविधान, एक कानून का राज होगा।

बाबा रामदेव ने किया ये ट्वीट

रामदेव ने एक बयान कहा था कि अब वह दिन जल्दी आने वाला है जब देश में एक संविधान और एक कानून होगा। राम मंदिर के मुद्दे पर रामदेव ने कहा कि राममंदिर मुद्दे के हल के लिए बनाई गई, मध्यस्थता कमिटी ने केवल समय बर्बाद किया। उससे कोई हल निकलने वाला नहीं था और यह शंका उन्होंने पहले भी जाहिर की थी। रामदेव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से जल्दी राममंदिर के बारे में फैसला देना चाहिए क्योंकि भगवान राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं।

'अब जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता नहीं रहेगी'

'अब जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता नहीं रहेगी'

बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता नहीं रहेगी। इस राज्य का अपना झंडा भी नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश फिलहाल जम्मू-कश्मीर में मान्य नहीं होते। अब वहां के नागरिकों को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने होंगे। सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। इस फैसले के बाद अब कोई भी भारतीय, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में संपत्ति खरीद सकेगा।

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