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बाबरी: अगर खिलाफ आया फैसला तो इतने साल जेल में रहेंगे भाजपा नेता

बाबरी विध्वंस के मामले में जिन भाजपा नेताओं पर आपराधिक षड़यंत्र का मुकदमा धारा 120 के तहत चलाया जाएगा उसमें इतने वर्षों की सजा का प्रावधान है।

By Rahul Sankrityayan
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नई दिल्ली। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित 13 अन्य नेताओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया।

अधिकतम सजा 5 साल

अधिकतम सजा 5 साल

इस फैसले के बाद 16 भाजपा नेताओं के खिलाफ धारा 120 के तहत मामला चलाया जाएगा जिसका फैसला 2 साल बाद आएगा। अगर 2 साल बाद न्यायालय का फैसला आता है तो इसें 2 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। उन्हें भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न समूहों के बीच धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने, आरोपों पर रोक लगाने, राष्ट्रीय-एकीकरण के प्रति झगड़े का आरोप और भारतीय दंड संहिता की सार्वजनिक दुर्व्यवहार के लिए बयान देने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा, जिसके लिए अधिकतम सजा पांच वर्ष है।

3 साल जेल का भी प्रावधान

3 साल जेल का भी प्रावधान

वहीं किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा के स्थान से छेड़छाड़ या नष्ट करने के अन्य आरोपों में अधिकतम दो साल की सजा दी जाती है, जबकि किसी भी वर्ग के धार्मिक भावनाओं को अपने धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य कर जो अपमानित करने का इरादा रखता है , में तीन साल की जेल अवधि तय है।

ये लोग हैं आरोपी

ये लोग हैं आरोपी

आडवाणी (89), जोशी (83) और भारती (57) के अलावा चप्पत राय बंसल, सतीश प्रधान, धरम दास, महंत नृत्य गोपाल दास, महामद्लेश्वर जगदीश मुनी, राम बिलास वादनती, वैकुंठ लाल शर्मा और सतीश चंद्र नगर मामले में आरोपी हैं। हालांकि इस मामले में कुछ ऐसे आरोपी भी हैं जिनका निधन हो चुका है। इसमें बाल ठाकरे, गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल और परमहंस राम चंद्र दास शामिल हैं।

10 साल की सजा का है प्रावधान

10 साल की सजा का है प्रावधान

दूसरे मामले में, अज्ञात कारसेवकों के खिलाफ बनाए गए आरोपों में डकैती शामिल है, जिसमें न्यूनतम 10 साल की जेल या आजीवन कारावास है। अन्य आरोपों में डकैती शामिल है, जिसमें सात साल की सजा शामिल है, जीवन को खतरे में डालने या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा के कारण गंभीर चोट लगती है और दो साल और एक वर्ष की कारावास का प्रावधान है।

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English summary
Ayodhya:Charges against VVIP accused entail max 5-yr jail term.
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