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पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव: इलेक्शन बूथ स्लिप के बिना नहीं डाल सकेंगे वोट, इस तरह डाउनलोड करें VIS

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नई दिल्ली। तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक विधानसभा चुनाव होंगे। इन चुनावों से पहले, चुनाव आयोग ने फरवरी में ऐलान किया कि वह मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची के बजाय मतदाता सूचना पर्ची (VIS) जारी करेगा। मतदाता सूचना पर्ची चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जानेवाला एक दस्तावेज है। इस दस्तावेज में मतदाता की तस्वीर नहीं होगी, लेकिन इसमें पोलिंग बूथ का विवरण, मतदान की तारीख और समय जैसी जानकारी शामिल होगी।

Voting

क्या इस दस्तावेज का पहचान पत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है?

चुनाव आयोग ने इस बात की पुष्टि की है कि विज को मतदाताओं की पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पोल पैनल ने इससे पहले 28 फरवरी 2019 को फोटो मतदाता पर्ची को पहचान प्रमाण के रूप में बंद कर दिया था।

इस कारण मतदान के समय, मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) या पहचान प्रमाण के लिए निम्नलिखित ग्यारह फोटो पहचान दस्तावेजों में से एक का इस्तेमाल करना है:

- पासपोर्ट

- ड्राइविंग लाइसेंस

- केंद्रीय / राज्य सरकार / सार्वजनिक उपक्रमों / सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोग्राफ के साथ जारी किया गया सेवा पहचान पत्र

- बैंकों या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किए गए फोटोग्राफ वाले पासबुक

- पैन कार्ड

- स्मार्ट कार्ड, जो भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत जारी किए गए हैं।

- मनरेगा जॉब कार्ड

- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, जो श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है

- पेंशन के दस्तावेज फोटो के साथ

- सांसदों / विधायकों / एमएलसी को जारी किए गए फोटो के साथ आधिकारिक पहचान पत्र

- आधार कार्ड

VIS कैसे प्राप्त करें?

भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, नामांकित मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची के वितरण की निगरानी जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे। मतदान की तारीख से कम से कम 5 दिन पहले वितरण किया जाना है।
कोई भी मतदाता निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करके राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) से अपनी मतदाता जानकारी की पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं:

- मुख्य एनवीएसपी वेबसाइट पर जाएं:
https://electoralsearch.in/

- विवरण द्वारा खोज के दोनों में से किसी के तहत मतदाता का विवरण दर्ज करें।

- विवरण देने के बाद परिणाम सूची पृष्ठ के निचले भाग में निर्वाचक विवरण प्रदर्शित होगी।

- मतदाता की जानकारी देखने के लिए 'विवरण देखें' पर क्लिक करें।

- मतदाता सूचना पर्ची को डाउनलोड करने और प्रिंट करने के लिए 'प्रिंट मतदाता सूचना' पर क्लिक करें।

आपको बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनावों की मतगणना 2 मई को घोषित की जाएगी।

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English summary
Assembly elections: without Election booth slip voter not be able to cast his votes
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