असम NRC: SC ने लिस्ट से बाहर 10% लोगों का फिर से वेरिफिकेशन कराने के दिए आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने असम एनआरसी के लिए दावों व आपत्तियों की सुनवाई की तारीख में बदलाव किया है। अब 30 अगस्त की जगह पांच सितंबर को सुनवाई होगी। इस बदलाव के पीछे कोर्ट ने कहा कि, दावे और आपत्तियों के चलते इस ड्राफ्ट में विरोधाभास नजर आ रहा है। इसके अलावा कोर्ट ने NRC के मसौदे से बाहर रखे गए 10 फीसदी लोगों के पुन:सत्यापन का आदेश दिया है। कोर्ट ने एनआरसी से बाहर 40 लाख दावेदारों को अपनी विरासत को बदलने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति पर भी सवाल उठाए हैं।

जस्टिस रंजन गोगोई और आरएफ नरीमन की बेंच ने कहा कि NRC से बाहर रखे गए 10 प्रतिशत लोगों का फिर से सत्यापन अदालत के संतोष के लिए सिर्फ एक नमूना सर्वेक्षण है। इसके शेड्यूल पर फैसला बाद में होगा।
यहीं नहीं कोर्ट के एनआरसी के कॉर्डिनेटर प्रतीक हजेला से एनआरसी स्टेट रिपोर्ट मांगी है। जिसमें इसके फायदे और नुकसान में परिवर्तन के प्रभाव पर एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि जिस क्षण आप विरासत बदलते हैं, फैमिली ट्री बदल जाएगा और पूरी प्रक्रिया को फिर से करना होगा।
बता दें कि, असम में एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट 30 जुलाई को जारी किया गया था। इसमें से राज्य के 3.29 करोड़ लोगों में से 40 लाख लोगों के नाम गायब थे। इसमें से 37.59 लाख लोगों के नाम खारिज कर दिए गए थे। जबकि 2.48 लाख लोगों के नाम रोके गए थे।












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