असम: विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच जमीन बिक्री के लिए NOC पर 3 महीने तक अस्थायी रोक
Assam News: असम की सरकार ने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच जमीन की बिक्री के लिए एनओसी (NOC) देने पर अस्थायी तीन महीने के लिए रोक लगा दी है। असम की सरकार ने ये फैसला आने वाले लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान संभावित सांप्रदायिक तनाव को रोकने के उद्देश्य से लिया है।
असम सरकार ने ये फैसला धार्मिक समुदायों के बीच भूमि हस्तांतरण में धोखाधड़ी होने के खुफिया जानकारी के सामने आने के बाद लिया है। राजस्व और आपदा प्रबंधन (पंजीकरण) विभाग द्वारा 7 मार्च को जारी एक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई थी।

असम सरकार ने जारी अधिसूचना में क्या-क्या कहा?
राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि, 'असम के राज्यपाल ने ये निर्देश दिया है कि पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 21 A के तहत भूमि की बिक्री के लिए एनओसी देने के सभी मामले जहां खरीदार और विक्रेता अलग-अलग धर्म के हैं, उन्हें 3 महीने की के लिए अस्थायी तौर पर स्थगित रखा जाएगा।'
हालांकि अधिसूचना में आगे ये भी जोड़ा गया है कि, ''अगर जिला आयुक्त को लगता है कि ऐसी NOC देना रिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल जरूरी है और इससे कानून और व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं होगा, तो इसे पंजीकरण महानिरीक्षक की सहमति से जारी किया जा सकता है।"
असम सरकार ने खुफिया एजेंसियों के इनपुट का दिया हवाला!
खुफिया एजेंसियों से इनपुट का हवाला देते हुए कहा गया है कि सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने के लिए ऐसे लेनदेन का फायदा उठाने वाले निहित स्वार्थों को लेकर ये चिंताजनक बात है। लोकसभा चुनाव के दौरान सांप्रदायिक हिंसा या किसी भी तरह का संघर्ष ना हो, इसे रोकने के लिए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है।
सरकार ने खुफिया रिपोर्टों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि एक धार्मिक समुदाय के लोगों से दूसरे धार्मिक समुदाय के लोगों की जमीन जबरन हस्तांतरित करने के मामले देख जा रहे हैं।
इस कदम का उद्देश्य लोकसभा चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। असम में तीन चरणों में 14 लोकसभा क्षेत्रों के लिए मतदान किए जाएंगे। पूर्वी असम की 5 सीटों के लिए वोटिंग 19 अप्रैल, दक्षिणी असम की 5 सीटों पर मतदान 26 अप्रैल और पश्चिमी असम की 4 सीटों पर वोटिंग 7 मई को होगी।












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