चुनाव नामांकन में गलत जानकारी देने के मामले में बरी हुए अरविंद केजरीवाल
नई दिल्ली। 2013 के विधानसभा चुनाव में अपने हल्फनामे में चुनाव आयोग को गलत सूचना देने के आरोप से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है। मौलिक भारत ट्रस्ट नाम के एनजीओ की तरफ से नीरज सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 16 नवंबर, 2013 को चुनाव आयोग के सामने अपने नामांकन पत्र के साथ जो हलफनामा दिया था, उसमें गलत जानकारियां दी गईं।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत ने केजरीवाल को बरी करने का फैसला सुनाया। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सिर्फ इस तथ्य को कि एक व्यक्ति जहां मतदाता के रुप में पंजीकृत है, वो उसका निवास स्थान नहीं हैं बल्कि कुछ और है, इसका आधार नहीं हो सकता कि वह उस जगह का निवासी नहीं है जहां वह मतदाता के रुप में पंजीकृत है।












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