सुप्रीम कोर्ट का ऐलान: अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ याचिकाओं पर 2 अगस्त से होगी सुनवाई

Supreme Court hearing on Article 370: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 2 अगस्त से शुरू होगी। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक मोड में डे-टू-डे यानी हफ्ते में तीन दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई तक सभी पक्षों से जवाब मांगे हैं।

बता दें कि 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया था। इससे जुड़ी 20 से ज्यादा याचिकाएं लंबित हैं। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच करेगी।

Supreme Court Article 370

इस दौरान वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने बताया कि शाह फैसल और शेहला रशीद ने अपनी याचिकाएं वापस ले ली हैं। CJI ने दोनों का नाम याचिकाकर्ताओं की लिस्ट से हटाने का निर्देश दिया। अब तक मामले की लीड पेटिशन Shah Faesal v. union of India थी। अब मामले को नया टाइटल in re : article 370 दिया गया है।

वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि अनुच्छेद 370 (Article 370) लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर के बदले हालात को लेकर सरकार ने जवाब जरूर दाखिल किया है, लेकिन इसको केस से जुड़े संवैधानिक सवालों के खिलाफ दलील के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

उमर अब्दुल्ला का आया बयान
नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम 2019 से इस दिन का इंतजार करते आए हैं क्योकिं हमें लगता है कि हमारा केस मजबूत है। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद भी रखेंगे और गुजारिश करेंगे कि इसमें जल्द से जल्द सुनवाई हो। हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जो नाइंसाफी जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ 5 अगस्त 2019 को हुई, जो धोखा हुआ, कानून का धज्जियां उड़ाई गई उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट से मिले।

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