आर्मी अफसर को महंगी पड़ी स्पाइसजेट स्टाफ से मारपीट, पांच साल के लिए 'नो-फ्लाई लिस्ट' में किया शामिल
26 जुलाई को श्रीनगर एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट कर्मचारियों पर कथित हमले के आरोपी भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी को बड़ा झटका लगा है। एयरलाइन ने सेना के जवान को पांच साल के लिए 'नो-फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है।
इस घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि यात्री को 'उल्लंघन करने वाला' (Unruly) घोषित किया गया है और वह अब स्पाइसजेट की किसी भी घरेलू या अंतरराष्ट्रीय उड़ान में यात्रा नहीं कर पाएगा।

कर्मचारियों पर किया था 'जानलेवा हमला'
नागरिक उड्डयन नियमों (CAR) के तहत गठित समिति ने इस पर बैन लगाने की सिफारिश की थी। अधिकारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत एफआईआर (FIR) भी दर्ज की गई है। एयरलाइन ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लिखे पत्र में इस घटना को अपने कर्मचारियों पर 'जानलेवा हमला' बताया।
क्या था पूरा मामला
दरअसल, ये घटना उस समय हुई जब दिल्ली जाने वाली उड़ान SG-386 में बोर्डिंग के दौरान अतिरिक्त सामान शुल्क को लेकर विवाद हुआ। एयरलाइन के अनुसार, अधिकारी 16 किलो के दो केबिन बैग ले जा रहे थे, जबकि अनुमति केवल 7 किलो तक की है। यात्री ने नियम मानने से इनकार किया और बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी किए बिना ही जबरन एयरोब्रिज में घुस गया। CISF कर्मियों ने उसे वापस गेट तक लाया, जहां उसने स्टाफ से मारपीट की।
कर्मचारियों को पीटते दिखा अधिकारी
हमले में एक कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई और जबड़े में चोट आई। घटना का वीडियो 3 अगस्त को वायरल हुआ, जिसमें अधिकारी कर्मचारियों को कतार स्टैंड से पीटते हुए दिख रहा है।
नियमों के मुताबिक, दुर्व्यवहार करने वाले यात्रियों पर तीन महीने से लेकर गंभीर मामलों में दो साल या उससे अधिक समय तक का बैन लगाया जा सकता है। हालांकि, पीड़ित कर्मचारी 60 दिनों के भीतर अपील समिति में अपील कर सकते हैं, जिसका फैसला एयरलाइन पर बाध्यकारी होगा।
पांच वर्षों में कुल 379 यात्रियों को नो-फ्लाई लिस्ट में डाला
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने पिछले पांच वर्षों में कुल 379 यात्रियों को 'नो-फ्लाई लिस्ट' में डाला है। इनमें 2020 में 10, 2021 में 66, 2022 में 63, 2023 में 110 और 2024 (30 जुलाई तक) में 82 यात्री शामिल हैं।












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