सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का मामला, SC ने केंद्र से 2 मई से पहले चयन समिति की बैठक बुलाने को कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह नियमित सीबीआई डायरेक्टर की तैनाती के लिए 2 मई से पहले चयन समिति की बैठक बुलाने पर विचार करे। गौरतलब है कि यह उच्च स्तरीय चयन समिति प्रधानमंत्री, देश के चीफ जस्टिस और लोकसभा में विपक्ष के नेता से मिलकर बनती है। इससे पहले पिछले 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीबीआई के नियमित निदेशक को लेकर दायर याचिका पर जवाब देने को कहा था। यह रिट याचिका कॉमन काउज नाम के एक एनजीओ की ओर से डाली गई थी, जिसके लिए प्रशांत भूषण बतौर वकील पेश हुए थे। इसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंद्र भट ने केंद्र को नोटिस भेजकर जवाब देने को कहा था।

Appointment of regular CBI Director, SC asks the govt to call a meeting of the selection committee before 2 May

याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण का कहना था कि बिना नियमित निदेशक से एजेंसी का कामकाज प्रभावित हो रहा है। वो इसपर जल्द सुनवाई चाहते थे, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने तब सुनवाई के लिए दो हफ्ते का वक्त दे दिया था। कॉमन काउज की याचिका में कहा गया है कि सरकार दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैबलिशमेंट ऐक्ट, 1946 के सेक्शन 4ए के तहत ऋषि कुमार शुक्ला की जगह 2 फरवरी, 2021 के बाद सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति करने में नाकाम रही है। इसमें इसपर ये भी सवाल उठाया गया था कि नियमित डायरेक्टर की बहाली की जगह सरकार ने 3 फरवरी को प्रवीण सिन्हा को अंतरिम/कार्यकारी सीबीआई डायरेक्टर नियुक्त कर दिया।

याचिका में यह भी कहा गया है कि इस प्रतिष्ठित जांच एजेंसी को कार्यपालिका या राजनीतिक सत्ता की दखल से स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए और इसलिए इसकी नियुक्ति के लिए उच्च-स्तरीय कमिटी बनाई गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की गई है कि उसे कोई ऐसी प्रक्रिया बनाने का निर्देश देना चाहिए, जिससे कि सीबीआई डायरेक्टर के रिटायरमेंट से एक या दो महीने पहले ही नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

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