Antilia Bomb Case: पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को SC ने दी जमानत

उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिस तरह से गाड़ी में विस्फोटक पाया गया था उस मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी प्रदीप शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले जनवरी माह में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।

25 फरवरी 2021 को एक एसयूवी मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी पाई गई थी, जिसमे जिलेटिन की छड़ें रखी हुई थीं। यह गाड़ी उद्योगपति मंसुख हीरन के नाम पर थी, जिनका शव 25 मार्च 2021 को थाणे में पाया गया था।

pradeep sharma

प्रदीप शर्मा के वकील कोर्ट में कहा कि पूर्व पुलिस अधिकारी के खिलाफ सिर्फ एक आरोप है कि उन्होंने पूर्व सहयोगी सचिन वाजे की मदद की जोकि एंटीलिया बम प्लांट मामले और हीरन हत्या मामले में मुख्य आरोपी है।

प्रदीप शर्मा को एकनाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाना जाता है। वह मुंबई पुलिस एनकाउंटर स्क्वॉड का हिस्सा थे, जिसने अलग-अलग एनकाउंटर में 300 से अधिक अपराधियों को ढेर किया था। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहातगी प्रदीप शर्मा के लिए कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होने कहा कि 37 साल की अपनी सेवा में प्रदीप शर्मा ने अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। शर्मा और वाजे के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं था।

प्रदीप शर्मा ने बताया कि मैं रिटायर अधिकारी हूं, मैं वाजे से मालाबार पुलिस स्टेशन पर मिला था। उन्होंने मुझे फोन किया क्योंकि उन्हें मैं जानता था। दूसरी बार मेरी उनसे मुलाकात कमिश्नर ऑफिस में हुई थी। लिहाजा मेरा उनसे कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था।

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