Anil Deshmukh Bail: सप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत को रद्द करने संबंधी ईडी की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत को रद्द करने संबंधी ईडी की याचिका खारिज
Anil Deshmukh Bail: रिश्वत और मनी लॉड्रिंग केस में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रर्वतन निदेशालय द्वारा देशमुख की जमानत रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि 4 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख एक लाख रुपये के मुचलके के साथ जमानत दे दी थी। हालांकि वो अभी भी जेल में बंद हैं इसकी वजह ये है कि उनको कोर्ट से जमानत ईडी संबंधी केस में जमानत हुई है, सीबीआई संबंध केस में नहीं, जिस कारण अभी वो जेल में ही हैं।
बॉम्बे हाइकोर्ट के जमानत के फैसले के विरोध में प्रर्वतन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटाया था लेकिन मंगलवार को कोर्ट ने ईडी की याचिका रद्द कर दी।गौरतलब है कि वर्ष 2021 में महाराष्ट्र की पूर्व उद्धव सरकार में मंत्री रहे देशमुख को ईडी ने मनी लॉड्रिंग केस में जेल में डाला था। तभी से वो जेल की सलाखों के पीछे हैं।
देशमुख पर मुंबई कई बाई और रेस्तरां से करीब 4.7 करोड़ की धनउगाही का ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था। इतना ही नहीं देशमुख ने गलत तरीके से अर्जित धन को नागपुर स्थित श्री साईं शिक्षण संस्थान को दिलवाया था जो उनके परिवार द्वारा संचालित एजुकेशनल ट्रस्ट ळे।
वहीं सोमवार को देशमुख को अपना इलाज निजी अस्पताल में करवाए जाने संबंधी याचिका में भी कामयाबी मिली है। अनिल देशमुख की पीएमएलए कोर्ट में एक निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाज की अनुमति दे दी है।












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