ट्विटर को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से पड़ी फटकार, कहा- कानून का पालन नहीं किया तो छोड़ना पड़ेगा देश
हैदराबाद, फरवरी 01। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से कड़ी चेतावनी मिली है। दरअसल, हाईकोर्ट ने एक आदेश का पालन नहीं करने को लेकर ट्विटर को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि या तो आप (ट्विटर) कानून पाल करें नहीं तो देश से बाहर जाएं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने ट्विटर को एक अपमानजनक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया था, जिस पर अमल नहीं किया गया।

7 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाते हुए कहा कि कंपनी लगातार कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है, 'आप या तो भारतीय कानूनों का पालन करें या अपने बैग पैक कर यहां से निकल जाएं।' हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एम. सत्यनारायण मूर्ति की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ट्विटर को यह बताना चाहिए कि अगली सुनवाई से पहले हमारे पहले वाले आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया? मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
ये 'लुका-छिपी' का खेल नहीं चलेगा- हाईकोर्ट
हाईकोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में आगे कहा कि भारत की कानून व्यवस्था के साथ ट्विटर की 'लुका छिपी' का ये खेल बिल्कुल नहीं चलेगा। कोर्ट ने कहा कि ट्विटर भारत देश में अपनी सेवाएं जारी रखना चाहता है तो उसे अपना तौर-तरीका बदलने होंगे।












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