Andhra Pradesh: चंद्रबाबू नायडू की हाउस कस्टडी देने की याचिका खारिज, CID के तर्क से सहमत हुए न्यायाधीश
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की हाउस कस्टडी देने वाली याचिका खारिज हो गई है। सीआईडी के तर्क को सुनते हुए न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दिया। दरअसल, चंद्रबाबू नायडू के वकील ने अदालत में याचिका देकर उनके लिए हाउस कस्टडी की मांग की थी लेकिन अदालत ने उस मांग को खारिज कर दिया।
बता दें कि इससे पहले 10 सितंबर को चंद्रबाबू नायडू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उन्हें राजमुंदरी केंद्रीय जेल में शिफ्ट किया गया था। उन्हें कौशल विकास घोटाले मामले में अरेस्ट किया गया था। सीआईडी की टीम ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को शनिवार सुबह करीब छह बजे नंदयाल शहर के ज्ञानपुरम स्थित आर के फंक्शन हॉल के बाहर से गिरफ्तार किया था। चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) को उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब वह सभी सुविधाओं से लैस अपनी बस में सो रहे थे।

300 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप
आंध्र प्रदेश पुलिस ने कथित कौशल विकास निगम घोटाले में नायडू को शनिवार को 'मुख्य षड्यंत्रकारी' बताया था। ऐसा आरोप है कि इस कथित घोटाले से राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
राज्य में प्रदर्शन का डर
चंद्रबाबू नायडू की न्यायिक हिरासत के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। विजयवाड़ा शहर में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं संवेदनशील जगह पर प्रदर्शनकारियों पर निगरानी रखी जा रही है।












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