कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किलें, अब अंधेरी कोर्ट ने दिए जांच के आदेश

मुंबई। एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अंधेरी स्थित कोर्ट ने गुरुवार को अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट करने के आरोप में पुलिस को जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने जल्द ही उन्हें समान जारी करने को कहा है। शिकायतकर्ता काशिफ अली खान ने अंधेरी कोर्ट में रंगोली और कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

Andheri Court Orders Inquiry Complaint Against Kangana Ranaut For Allegedly Spreading Communal Hatred

अंधेरी कोर्ट 66 ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच करने का निर्देश दिया है ताकि यह तय किया जा सके कि मामले में कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। एडवोकेट और शिकायतकर्ता काशिफ अली खान देशमुख ने दावा किया कि 18 अप्रैल को, रनौत ने एक समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक छोटा वीडियो पोस्ट किया था। जो दो धर्मों के बीच साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने वाला था। वहीं रंगोली चंदेल ने ट्विटर पर एक आपत्तिजनक बयान भी दिया था, जिसके बाद उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि पोस्ट अपमानजनक थे और "सस्ते प्रचार और व्यक्तिगत लाभ" के लिए किए गए थे। देशमुख ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने पुलिस से शिकायत की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। काशिफ ने सेक्शन 121, 121A, 124A,153A ,153B, 295A, 298, और 505 के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा कि, कानून के प्रति उनके मन मे कोई सम्मान नहीं हैं और ना ही किसी का खौफ। आज वो खुदको कानून से ऊपर मानती हैं। संविधान हम सभी को बोलने की आजादी देता है जिसका वो गलत फायदा उठा रही हैं।

वहीं कोर्ट ने कहा कि, चूंकि आरोप ऑनलाइन अपलोड किए गए एक वीडियो पर आधारित हैं और अन्य साक्ष्य भी इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति के हैं, इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत उनकी प्रामाणिकता का निर्धारण करने और उसे सबूत के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रासंगिक प्रमाण पत्र की आवश्यक है। प्रस्तावित आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए पुलिस पूछताछ आवश्यक है। इस तरह की जांच अभियुक्तों की भूमिका तय करने में मददगार होगी। कोर्ट ने 5 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है।

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