आम्रपाली बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी- खरीदारों को घर दो नहीं तो तुम्हें बेघर कर देंगे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के निदेशकों को तगड़ा झटका देते हुए कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर आप घर खरीदने वालों को घर नहीं देंगे, तो हम आपको बेघर कर देंगे। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली से विस्तृत प्रस्ताव पेश करने को कहा है, जिसमें उसकी परिसंपत्तियां बेचकर 4,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएं, जिससे हाउसिंग परियोजनाएं पूरी की जा सकें।

आम्रपाली केस: SC की दो टूक-घर दो नहीं, तुम्हें बेघर कर देंगे

सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन के भीतर आम्रपाली समूह के प्रबंध निदेशक और प्रमोटर्स की चल-अचल संपत्तियों के मूल्य और दूसरी कीमती वस्तुओं की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि या तो आप खरीदारों को घर या फ्लैट दें, या हम आपके सभी फ्लैट बेच देंगे, जिससे इतनी रकम जुटाई जा सके जिनसे अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे बनवाए जा सकें। अगर आप घर खरीदने वालों को घर नहीं देंगे, तो हम आपको बेघर कर देंगे। पूरे मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली रियल एस्टेट ग्रुप के सभी 40 कंपनियों के बैंक खाते और चल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने इस पर बेहद सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि आम्रपाली ग्रुप क्या कोर्ट के धैर्य की परीक्षा ले रहा है।

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